किसी सरकारी विभाग में काम अटका हो और बार-बार चक्कर लगाने पर भी हल न मिले, तो केंद्र सरकार ने इसके लिए एक ऑनलाइन व्यवस्था बनाई है। केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली यानी CPGRAMS पर कोई भी नागरिक केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों से जुड़ी शिकायत ऑनलाइन दर्ज कर सकता है। इसे प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग चलाता है, और कई राज्य सरकारें भी इससे जुड़ी हैं। जानिए CPGRAMS पर शिकायत कैसे करें।
किन मामलों में शिकायत
- पेंशन से जुड़ी समस्या
- बैंक, बीमा और डाक सेवा
- रेलवे, टेलीकॉम और आयकर
- पासपोर्ट, EPFO और केंद्रीय योजनाएं
- केंद्र सरकार के किसी भी कार्यालय में देरी या लापरवाही

किन मामलों में नहीं
आमतौर पर अदालत में चल रहे मामले, RTI से जुड़े मामले, धार्मिक मामले, निजी विवाद और सरकारी कर्मचारियों के सेवा से जुड़े कुछ मामले CPGRAMS पर नहीं लिए जाते। पूरी सूची पोर्टल पर दी गई है।
शिकायत कैसे दर्ज करें
1. pgportal.gov.in पर जाएं और नागरिक के रूप में पंजीकरण करें
2. मोबाइल नंबर, ईमेल और पता भरें, OTP से सत्यापन करें
3. लॉगिन करके शिकायत दर्ज करें विकल्प चुनें
4. मंत्रालय या विभाग चुनें, राज्य सरकार का मामला हो तो राज्य चुनें
5. शिकायत की श्रेणी चुनें
6. शिकायत साफ और छोटे शब्दों में लिखें, तारीख, आवेदन संख्या और संबंधित कार्यालय का नाम जरूर दें
7. सबूत के तौर पर दस्तावेज PDF में लगाएं
8. जमा करें और पंजीकरण संख्या सहेज लें
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अच्छी शिकायत कैसे लिखें
- एक शिकायत में एक ही मुद्दा
- क्या हुआ, कब हुआ, किससे संपर्क किया, अब तक क्या जवाब मिला
- आप क्या समाधान चाहते हैं
- अपमानजनक भाषा न इस्तेमाल करें
स्टेटस कैसे देखें
पोर्टल पर पंजीकरण संख्या से शिकायत की स्थिति देखी जा सकती है। शिकायत संबंधित विभाग के अधिकारी तक पहुंचती है, और जवाब आने पर SMS और ईमेल से सूचना मिलती है। विभागों के लिए शिकायत निपटाने की समय सीमा तय की गई है।
अपील
अगर जवाब से संतुष्ट न हों, तो शिकायत बंद होने के बाद तय समय के अंदर उसी पोर्टल पर अपील की जा सकती है। अपील विभाग के वरिष्ठ अधिकारी के पास जाती है।
ऐप और दूसरे तरीके
CPGRAMS की सेवाएं मोबाइल ऐप और उमंग ऐप पर भी हैं। इंटरनेट न हो तो जन सेवा केंद्र से मदद ली जा सकती है।
राज्य के मामले
राज्य सरकार से जुड़ी समस्याओं के लिए कई राज्यों के अपने पोर्टल हैं, जैसे उत्तर प्रदेश का IGRS जनसुनवाई पोर्टल। राज्य के मामलों में वह भी विकल्प है।
उपभोक्ता शिकायत
किसी कंपनी या दुकानदार के खिलाफ शिकायत के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन 1915 और ई-जागृति पोर्टल हैं।
क्या शिकायत का कोई शुल्क है?
नहीं। CPGRAMS पर शिकायत दर्ज करना मुफ्त है।
स्रोत: CPGRAMS, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग। जानकारी अक्टूबर 2026 तक की।





