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इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस कैसे देखें: ई-फाइलिंग पोर्टल, रिफंड अटकने के कारण, बैंक खाता प्री-वैलिडेशन और रिफंड री-इश्यू

ITR भरने के बाद कई करदाताओं का रिफंड महीनों तक नहीं आता। आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर रिफंड की स्थिति देखी जा सकती है। जानिए स्टेटस कैसे देखें, रिफंड क्यों अटकता है और उसे ठीक करने के लिए क्या करें।

इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस देखने की प्रक्रिया का ग्राफिक
ग्राफिक: डेमोक्रेटिक भारत लाइव

सारांश

  • आयकर रिटर्न भरने के बाद जिन करदाताओं ने ज्यादा TDS या टैक्स चुकाया है, उन्हें रिफंड मिलता है।
  • 2. ई-फाइल मेनू में आयकर रिटर्न और फिर फाइल किए गए रिटर्न देखें विकल्प चुनें
  • 2. खाता जोड़ें और बैंक का नाम, खाता संख्या और IFSC भरें
  • पोर्टल पर लॉगिन करके पेंडिंग एक्शन और ई-प्रोसीडिंग्स देखें। किसी सूचना का जवाब समय पर दें, नहीं तो रिफंड रुक सकता है।

आयकर रिटर्न भरने के बाद जिन करदाताओं ने ज्यादा TDS या टैक्स चुकाया है, उन्हें रिफंड मिलता है। लेकिन कई लोगों का रिफंड महीनों तक नहीं आता, और वे परेशान रहते हैं। आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल incometax.gov.in पर रिफंड की स्थिति आसानी से देखी जा सकती है। जानिए इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस कैसे देखें और रिफंड अटकने पर क्या करें।

रिफंड कब मिलता है

ITR जमा होने और उसका ई-वेरिफिकेशन होने के बाद आयकर विभाग का केंद्रीकृत प्रोसेसिंग सेंटर रिटर्न प्रोसेस करता है। प्रोसेसिंग के बाद अगर रिफंड बनता है, तो वह सीधे करदाता के प्री-वैलिडेटेड बैंक खाते में भेजा जाता है। प्रोसेसिंग की सूचना ईमेल और SMS से भी आती है।

मुख्य बातें: इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस देखने की प्रक्रिया का ग्राफिक
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स्टेटस कैसे देखें

1. incometax.gov.in पर PAN या आधार और पासवर्ड से लॉगिन करें

2. ई-फाइल मेनू में आयकर रिटर्न और फिर फाइल किए गए रिटर्न देखें विकल्प चुनें

3. संबंधित आकलन वर्ष का रिटर्न चुनें

4. वहां रिटर्न की प्रोसेसिंग और रिफंड की स्थिति दिखती है

पोर्टल के डैशबोर्ड पर भी हाल के रिटर्न की स्थिति दिखती है।

रिफंड अटकने के आम कारण

  • **ITR का ई-वेरिफिकेशन नहीं हुआ:** वेरिफिकेशन के बिना रिटर्न प्रोसेस नहीं होता
  • **बैंक खाता प्री-वैलिडेट नहीं:** रिफंड सिर्फ प्री-वैलिडेटेड खाते में आता है
  • **खाते में नाम PAN से अलग:** बैंक खाते और PAN में नाम का मेल न होना
  • **PAN निष्क्रिय:** आधार से लिंक न होने पर PAN निष्क्रिय हो सकता है
  • **पुरानी बकाया मांग:** विभाग रिफंड को पुरानी बकाया टैक्स मांग से समायोजित कर सकता है, इसकी सूचना दी जाती है
  • **विभाग की ओर से सवाल:** कोई सूचना या नोटिस आया हो, जिसका जवाब देना हो

यह भी पढ़ें: ई-पैन कार्ड आधार से तुरंत कैसे बनाएं: आयकर पोर्टल पर मुफ्त सुविधा, शर्तें, डाउनलोड और फिजिकल PAN | फॉर्म 15G और 15H क्या है: FD के ब्याज पर TDS से कैसे बचें, कौन भर सकता है और बैंक में कब जमा करें

बैंक खाता प्री-वैलिडेट कैसे करें

1. पोर्टल पर प्रोफाइल में My Bank Account विकल्प चुनें

2. खाता जोड़ें और बैंक का नाम, खाता संख्या और IFSC भरें

3. प्री-वैलिडेशन के लिए जमा करें

4. स्थिति वैलिडेटेड होने के बाद उसी खाते को रिफंड के लिए नामित करें

रिफंड फेल हो जाए तो

अगर खाता बंद होने या गलत जानकारी के कारण रिफंड वापस आ गया है, तो सही खाता प्री-वैलिडेट करके पोर्टल की सेवाओं में रिफंड री-इश्यू अनुरोध करें।

सूचनाओं पर ध्यान

पोर्टल पर लॉगिन करके पेंडिंग एक्शन और ई-प्रोसीडिंग्स देखें। किसी सूचना का जवाब समय पर दें, नहीं तो रिफंड रुक सकता है।

फर्जी मैसेज से सावधान

रिफंड आने के नाम पर लिंक वाले SMS या ईमेल आम ठगी हैं। आयकर विभाग कभी लिंक भेजकर बैंक का PIN, OTP या कार्ड की जानकारी नहीं मांगता। सिर्फ आधिकारिक पोर्टल पर ही स्टेटस देखें।

मदद कहां मिलेगी

पोर्टल पर दी गई हेल्पडेस्क या शिकायत सुविधा से संपर्क किया जा सकता है।

रिफंड पर ब्याज मिलता है?

आयकर कानून के तहत तय शर्तों में रिफंड पर ब्याज मिलता है, जो प्रोसेसिंग के समय जोड़ा जाता है।

स्रोत: आयकर विभाग, ई-फाइलिंग पोर्टल। जानकारी अक्टूबर 2026 तक की।

लेखक

Sudhanshu Tiwari

सुधांशु तिवारी डेमोक्रेटिक भारत लाइव के संस्थापक, मालिक और संपादक हैं। डिजिटल मीडिया में 6 साल से अधिक के अनुभव के साथ वे मुख्य रूप से राजनीति और चुनाव की खबरें कवर करते हैं, साथ ही देश, कारोबार और खेल से जुड़ी अहम खबरों का संपादन करते हैं। वेबसाइट की संपादकीय नीति, तथ्य-जांच और प्रकाशित सामग्री की अंतिम जिम्मेदारी उन्हीं की है।

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