नौकरी बदलने, शहर बदलने या नया खाता खोलने के बाद कई लोगों के पुराने बचत खाते सालों तक इस्तेमाल नहीं होते। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के निर्देशों के अनुसार अगर बचत या चालू खाते में दो साल तक ग्राहक की ओर से कोई लेनदेन न हो, तो बैंक उसे निष्क्रिय, यानी इनऑपरेटिव, खाता मान लेते हैं। ऐसे खाते से पैसे निकालने या ऑनलाइन लेनदेन में दिक्कत होती है। जानिए निष्क्रिय बैंक खाता चालू कैसे करें।
खाता निष्क्रिय क्यों होता है
खाताधारकों के पैसे की सुरक्षा और धोखाधड़ी रोकने के लिए बैंक लंबे समय से न चलाए जा रहे खातों पर रोक लगाते हैं। ध्यान दें कि बैंक की ओर से जमा ब्याज या कटा शुल्क ग्राहक का लेनदेन नहीं माना जाता।

निष्क्रिय खाते में क्या होता है
- खाते में जमा पैसा सुरक्षित रहता है और बचत खाते पर ब्याज मिलता रहता है
- डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और चेक से लेनदेन रुक सकता है
- RBI के निर्देशों के तहत बैंक निष्क्रिय खाते पर न्यूनतम बैलेंस न होने का जुर्माना नहीं लगा सकते
खाता चालू कैसे करें
1. अपने बैंक की किसी भी शाखा या होम ब्रांच में जाएं
2. खाता दोबारा चालू करने का अनुरोध पत्र दें
3. KYC दस्तावेज, जैसे आधार और PAN, जमा करें
4. नई फोटो दें, अगर मांगी जाए
5. KYC अपडेट होने के बाद एक छोटा लेनदेन करें
RBI ने बैंकों से कहा है कि निष्क्रिय खाते को चालू करने के लिए कोई शुल्क न लिया जाए। कई बैंक वीडियो KYC या किसी भी शाखा में खाता चालू करने की सुविधा भी देते हैं।
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10 साल बाद क्या होता है
अगर खाते में 10 साल या उससे ज्यादा समय तक कोई लेनदेन न हो, तो उसकी जमा राशि RBI के जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष, यानी DEA फंड, में भेज दी जाती है। इसके बाद भी खाताधारक या कानूनी वारिस बैंक से दावा करके पैसा ब्याज के साथ वापस पा सकते हैं।
बिना दावे वाली जमा कैसे खोजें
RBI ने UDGAM पोर्टल udgam.rbi.org.in शुरू किया है, जहां एक जगह पर कई बैंकों में आपके नाम की बिना दावे वाली जमा खोजी जा सकती है। इसके लिए नाम और पहचान से जुड़ी जानकारी डालनी होती है। मिलने पर संबंधित बैंक में दावा करें।
परिवार के खाते
माता-पिता या किसी रिश्तेदार की मृत्यु के बाद उनके पुराने खातों की जानकारी न होने से पैसा बिना दावे के पड़ा रहता है। नॉमिनी या कानूनी वारिस मृत्यु प्रमाण पत्र और दूसरे दस्तावेजों के साथ बैंक में दावा कर सकते हैं।
आगे से ध्यान रखें
- जिन खातों की जरूरत नहीं, उन्हें बंद करवा दें
- जो खाते रखने हैं, उनमें साल में कम से कम एक बार लेनदेन करें
- सभी खातों में नॉमिनी जोड़ें
- मोबाइल नंबर और पता अपडेट रखें
शिकायत
बैंक जवाब न दे तो RBI की शिकायत प्रणाली cms.rbi.org.in पर शिकायत की जा सकती है।
क्या निष्क्रिय खाते में पैसा जमा हो सकता है?
हां, आमतौर पर निष्क्रिय खाते में पैसा जमा हो सकता है, पर निकासी पर रोक रहती है। बैंक से नियम जांच लें।
स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI), RBI UDGAM पोर्टल। जानकारी अक्टूबर 2026 तक की।





