दिल्ली सरकार ने बेटियों के जन्म, पढ़ाई और आर्थिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए लाडली योजना शुरू की थी। इस योजना में बेटी के जन्म और फिर स्कूल की पढ़ाई के तय पड़ावों पर सरकार उसके नाम राशि जमा करती है। यह राशि बैंक में जमा रहती है और बेटी के बालिग होने तथा तय शर्तें पूरी करने पर उसे मिलती है। योजना महिला एवं बाल विकास विभाग चलाता है। जानिए दिल्ली लाडली योजना की पूरी जानकारी।
योजना का मकसद
- बेटियों के जन्म को प्रोत्साहन देना
- लड़कियों की स्कूली पढ़ाई जारी रखवाना
- कम उम्र में शादी को हतोत्साहित करना
- बेटी के बालिग होने पर उसे आर्थिक सहारा देना

राशि कब जमा होती है
योजना में राशि दो तरह के पड़ावों पर जमा होती है। पहला, जन्म के समय, जिसमें अस्पताल या संस्थान में जन्म और घर पर जन्म के लिए अलग राशि तय है। दूसरा, स्कूल में दाखिले और कक्षा पास करने के तय पड़ावों पर, जैसे पहली, छठी, नौवीं, दसवीं और बारहवीं कक्षा के समय। हर पड़ाव की सटीक राशि विभाग की अधिसूचना में दी गई है, जिसे आवेदन से पहले वेबसाइट पर देख लें।
पात्रता
- परिवार दिल्ली का निवासी हो, आमतौर पर बेटी के जन्म से पहले से तय अवधि तक
- बेटी का जन्म दिल्ली में हुआ हो
- परिवार की सालाना आय तय सीमा के भीतर हो
- योजना का लाभ एक परिवार की तय संख्या तक की बेटियों को मिलता है
- बेटी दिल्ली के सरकारी या मान्यता प्राप्त स्कूल में पढ़ रही हो
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जरूरी दस्तावेज
- बेटी का जन्म प्रमाण पत्र
- माता-पिता का आधार और दिल्ली निवास का प्रमाण
- आय प्रमाण पत्र
- स्कूल का प्रमाण पत्र, स्कूल पड़ाव के आवेदन के लिए
- पासपोर्ट साइज फोटो
- जाति प्रमाण पत्र, अगर लागू हो
आवेदन कैसे करें
जन्म के पड़ाव के लिए आवेदन जिला महिला एवं बाल विकास कार्यालय या ई-डिस्ट्रिक्ट दिल्ली पोर्टल के जरिए होता है। स्कूल के पड़ाव पर आवेदन आमतौर पर स्कूल के माध्यम से जाता है। आवेदन के बाद पंजीकरण संख्या मिलती है, जिससे आगे की राशि जुड़ती रहती है।
परिपक्वता पर भुगतान
बेटी के 18 साल की होने और कम से कम दसवीं पास करने या योजना में तय शर्त पूरी करने पर जमा राशि ब्याज के साथ उसे मिलती है। इसके लिए परिपक्वता दावा फॉर्म भरना होता है। बेटी की शादी 18 साल से पहले न हुई हो, यह भी शर्त है।
स्टेटस और शिकायत
आवेदन की स्थिति विभाग के कार्यालय या पोर्टल से पता की जा सकती है। समस्या हो तो जिला कार्यालय में संपर्क करें।
ध्यान रखें
दिल्ली सरकार की योजनाओं में समय-समय पर बदलाव होते हैं। आवेदन से पहले विभाग की वेबसाइट पर ताजा दिशानिर्देश जरूर देखें।
क्या दूसरी बेटी को भी लाभ मिलेगा
योजना में परिवार की तय संख्या तक की बेटियों को लाभ का प्रावधान है। ताजा नियम विभाग से जानें।
स्कूल बदलने पर क्या करें
नए स्कूल को लाडली पंजीकरण संख्या बताएं, ताकि अगला पड़ाव सही जुड़े।
स्रोत: महिला एवं बाल विकास विभाग, दिल्ली सरकार, ई-डिस्ट्रिक्ट दिल्ली। जानकारी अक्टूबर 2026 तक की।





