Delhi Divyang Pension Scheme: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में दिव्यांगजनों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में दिल्ली सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांग पेंशन योजना के नियमों और सहायता राशि में बड़ा संशोधन करते हुए गंभीर दिव्यांगता से जूझ रहे व्यक्तियों की वित्तीय सहायता राशि को दोगुना कर दिया गया है। नई व्यवस्था के तहत 60 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता वाले लाभार्थियों को अब हर महीने 5,000 रुपये की सम्मानजनक पेंशन राशि दी जाएगी। इस फैसले का सीधा मकसद गंभीर शारीरिक या मानसिक चुनौतियों का सामना कर रहे नागरिकों के दैनिक खर्चों, दवाओं और देखभाल के आर्थिक बोझ को कम कर उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाना है।
Delhi Divyang Pension Scheme: दिव्यांगता के प्रतिशत के आधार पर तय हुआ नया पेंशन ढांचा
दिल्ली में अब तक लागू व्यवस्था के अनुसार, 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता वाले सभी पात्र व्यक्तियों को 2,500 रुपये प्रति माह की वित्तीय पेंशन दी जा रही थी। हालांकि, समाज कल्याण विशेषज्ञों और विभिन्न दिव्यांग संगठनों की लंबे समय से यह मांग थी कि गंभीर रूप से अक्षम लोगों की देखभाल, व्हीलचेयर, सहायक उपकरण और नियमित फिजियोथेरेपी का खर्च सामान्य से कहीं अधिक होता है।
इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने दिव्यांगता के स्तर के आधार पर पेंशन का पुनर्गठन किया है। अब 40 प्रतिशत से 59 प्रतिशत तक की दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को पूर्ववत 2,500 रुपये मासिक पेंशन मिलती रहेगी, जबकि 60 प्रतिशत या उससे अधिक गंभीर दिव्यांगता (Severe Disability) की श्रेणी में आने वाले लाभार्थियों के लिए यह राशि बढ़ाकर सीधे 5,000 रुपये प्रति माह कर दी गई है। यह पूरी राशि बिना किसी बिचौलिए के ‘डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर’ (DBT) प्रणाली के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी।
योजना के लिए जरूरी पात्रता और शर्तें
दिल्ली दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक का दिल्ली का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है और वह आवेदन की तिथि से कम से कम पिछले 5 वर्षों से राष्ट्रीय राजधानी में निवास कर रहा हो। इसके साथ ही आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय सरकार द्वारा निर्धारित सीमा (सामान्यतः 1 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम) के भीतर होनी चाहिए ताकि केवल जरूरतमंद परिवारों तक ही यह सरकारी सहायता पहुंच सके।
आयु सीमा के मामले में नवजात शिशु से लेकर किसी भी उम्र के दिव्यांग व्यक्ति इसके पात्र माने जाते हैं, बशर्ते वे किसी अन्य केंद्र या राज्य सरकार की वृद्धावस्था, विधवा या अन्य किसी नियमित पेंशन योजना का दोहरा लाभ न ले रहे हों।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
योजना में पारदर्शिता बनाए रखने और पात्र व्यक्तियों के त्वरित सत्यापन के लिए कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों का होना अनिवार्य किया गया है। आवेदक के पास केंद्र सरकार द्वारा जारी ‘यूनिक डिसेबिलिटी आईडी’ (UDID Card) अथवा दिल्ली के किसी अधिकृत सरकारी अस्पताल (जैसे सफदरजंग, एम्स, आरएमएल या जीटीबी अस्पताल) के मेडिकल बोर्ड द्वारा हस्ताक्षरित वैध दिव्यांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए, जिसमें दिव्यांगता का स्पष्ट प्रतिशत दर्ज हो।
इसके अलावा दिल्ली में 5 वर्ष के निरंतर निवास का प्रमाण (जैसे राशन कार्ड, वोटर आईडी, बिजली का बिल या दिल्ली का बैंक खाता), पहचान पत्र, जन्म प्रमाण पत्र या आयु का दस्तावेज, आय प्रमाण पत्र और राष्ट्रीयकृत बैंक में लाभार्थी के नाम से खुला बैंक खाता विवरण (आईएफएससी कोड सहित) होना आवश्यक है।
ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के जरिए ऐसे करें घर बैठे ऑनलाइन आवेदन
दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग ने नागरिकों की सुविधा के लिए आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह पेपरलेस और डिजिटल कर दिया है। आवेदक दिल्ली सरकार के आधिकारिक ‘ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल’ (edistrict.delhigovt.nic.in) पर जाकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। पोर्टल पर नागरिक लॉगिन बनाने के बाद ‘सेवाओं के लिए आवेदन करें’ (Apply for Services) अनुभाग में जाएं और समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत ‘दिव्यांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता’ का विकल्प चुनें।
इसके बाद स्क्रीन पर खुलने वाले फॉर्म में अपनी व्यक्तिगत जानकारी, दिव्यांगता का विवरण, बैंक खाता संख्या भरें और मांगे गए सभी सहायक दस्तावेजों को स्कैन कर अपलोड करें। आवेदन सबमिट होने के बाद एक पावती पर्ची और एप्लीकेशन ट्रैकिंग नंबर जारी होगा, जिसकी सहायता से आवेदन की प्रगति जांची जा सकती है। स्थानीय एसडीएम कार्यालय और समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों द्वारा भौतिक और दस्तावेजी सत्यापन पूरा होते ही पेंशन स्वीकृति का आदेश जारी कर दिया जाता है।
Delhi Divyang Pension Scheme: गंभीर दिव्यांगजनों की आत्मनिर्भरता और सम्मान की ओर बड़ा कदम
गंभीर रूप से दिव्यांग व्यक्तियों को अक्सर अपनी दैनिक दिनचर्या और गतिशीलता के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। 5,000 रुपये की यह मासिक वित्तीय सहायता उन्हें नियमित दवाएं खरीदने, पोषण युक्त आहार लेने और सहायक उपकरणों के रखरखाव में काफी मददगार साबित होगी। समाज कल्याण विभाग इस योजना के क्रियान्वयन को तेजी से आगे बढ़ा रहा है ताकि नए आवेदनों का निपटारा तय समय सीमा के भीतर हो सके और वर्तमान में पंजीकृत गंभीर दिव्यांग लाभार्थियों को भी बढ़ी हुई राशि का सीधा लाभ जल्द से जल्द मिल सके।
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स्रोत: दिल्ली सरकार का समाज कल्याण विभाग और ई-डिस्ट्रिक्ट दिल्ली पोर्टल।
- दिल्ली समाज कल्याण विभाग: https://socialwelfare.delhi.gov.in
- ई-डिस्ट्रिक्ट दिल्ली: https://edistrict.delhigovt.nic.in





