त्योहार के दिनों में बाजार में भीड़ बढ़ती है और खरीदारी भी। ऐसे में कई बार दुकानदार MRP से ज्यादा पैसे मांग लेते हैं, या बिल मांगने पर कच्ची पर्ची थमा देते हैं। कुछ ग्राहक सोचते हैं कि बिल न लेने से सामान सस्ता मिलेगा, लेकिन बाद में वारंटी या शिकायत के समय सबसे ज्यादा दिक्कत इसी से होती है। जानिए MRP और GST बिल से जुड़े आपके अधिकार।
MRP क्या है
MRP यानी अधिकतम खुदरा मूल्य। पैक किए गए सामान पर छपी MRP वह सबसे ज्यादा कीमत है, जिस पर सामान बेचा जा सकता है। इसमें सभी टैक्स शामिल होते हैं। दुकानदार इससे कम कीमत पर बेच सकता है, लेकिन ज्यादा नहीं। ठंडा करने या कैरी बैग जैसे बहानों से MRP से ज्यादा पैसा लेना ग्राहक के अधिकारों के खिलाफ माना जाता है।

पैकेट पर क्या देखें
- MRP और यह कि उसमें सभी टैक्स शामिल हैं
- बनाने की तारीख और एक्सपायरी या बेस्ट बिफोर तारीख
- निर्माता या आयातक का नाम और पता
- सामान की मात्रा या वजन
- ग्राहक सेवा का नंबर या ईमेल
मिठाई और खाने के डिब्बाबंद सामान में एक्सपायरी तारीख जरूर देखें।
पक्का बिल क्यों जरूरी है
पक्का बिल यानी टैक्स इनवॉइस आपकी खरीद का सबूत है। इसके बिना वारंटी क्लेम, सामान बदलने, बीमा क्लेम या उपभोक्ता आयोग में शिकायत करना मुश्किल हो जाता है। सोने-चांदी के गहने, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर और वाहन जैसी बड़ी खरीद में बिल सबसे जरूरी है।
यह भी पढ़ें: त्योहार की ऑनलाइन खरीदारी में रिटर्न और रिफंड: उपभोक्ता के अधिकार, शिकायत और राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन | फेस्टिव सेल में शॉपिंग कैसे करें: असली छूट पहचानें, बैंक ऑफर, रिटर्न नीति और नकली डील से बचाव
GST बिल में क्या जांचें
- दुकान का नाम, पता और GSTIN नंबर
- बिल नंबर और तारीख
- सामान का विवरण, मात्रा और कीमत
- टैक्स की दर और रकम अलग से लिखी हो
GSTIN सही है या नहीं, यह GST पोर्टल पर सर्च टैक्सपेयर विकल्प में नंबर डालकर देखा जा सकता है। अगर बिल पर GST वसूला गया है, तो दुकान का GSTIN होना चाहिए।
डिस्काउंट और ऑफर में सावधानी
कई बार पहले MRP बढ़ाकर उस पर भारी छूट दिखाई जाती है। असली कीमत समझने के लिए दो-तीन दुकानों या वेबसाइटों पर तुलना करें। ‘एक के साथ एक मुफ्त’ वाले ऑफर में भी एक्सपायरी तारीख देखें।
शिकायत कहां करें
- पहले दुकानदार या कंपनी की ग्राहक सेवा से बात करें
- राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन 1915 या consumerhelpline.gov.in पर शिकायत दर्ज करें
- समाधान न मिले तो जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत की जा सकती है, जिसके लिए ऑनलाइन ई-दाखिल पोर्टल भी है
- माप-तौल में गड़बड़ी की शिकायत राज्य के विधिक माप विज्ञान विभाग से की जा सकती है
शिकायत के समय बिल, पैकेट की फोटो और बातचीत का रिकॉर्ड साथ रखें।
क्या खुली मिठाई पर भी एक्सपायरी लिखी होती है?
खुली मिठाई के लिए FSSAI ने दुकानों को ट्रे या डिब्बे के पास ‘बेस्ट बिफोर’ तारीख दिखाने को कहा है। खरीदते समय दुकानदार से यह जानकारी पूछ सकते हैं।
त्योहार की भीड़ में जल्दबाजी न करें और बिल लेकर ही दुकान से निकलें।
स्रोत: राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन, GST पोर्टल। जानकारी अक्टूबर 2026 तक की।





