Bihar Student Credit Card Yojana: बिहार सरकार द्वारा राज्य के युवाओं को उच्च शिक्षा से जोड़ने और आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई छूटने की समस्या को समाप्त करने के उद्देश्य से संचालित ‘बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना’ (BSCC) छात्र-छात्राओं के लिए एक बड़ा संबल बनकर उभरी है। मुख्यमंत्री के ‘सात निश्चय’ कार्यक्रम के तहत शिक्षा वित्त निगम (Bihar State Education Finance Corporation) के माध्यम से चलाई जाने वाली इस महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत 12वीं पास छात्रों को उच्च व व्यावसायिक शिक्षा के लिए चार लाख रुपये तक का शिक्षा ऋण बेहद आसान शर्तों और नाममात्र की ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाता है। सरकार की इस पहल से सामान्य, तकनीकी और मेडिकल जैसे 40 से अधिक पाठ्यक्रमों में पढ़ाई करने वाले लाखों विद्यार्थियों का उच्च शिक्षा का सपना साकार हो रहा है।
Bihar Student Credit Card Yojana: 4 लाख रुपये तक का शिक्षा ऋण और बेहद रियायती ब्याज दरें
इस योजना के तहत राज्य के पात्र विद्यार्थियों को अधिकतम चार लाख रुपये तक का संस्थागत ऋण स्वीकृत किया जाता है। इस राशि का उपयोग केवल कॉलेज की ट्यूशन फीस भरने के लिए ही नहीं, बल्कि हॉस्टल शुल्क, किताबें, स्टेशनरी और लैपटॉप खरीदने जैसे आवश्यक शैक्षणिक खर्चों के लिए भी किया जा सकता है।
योजना की सबसे बड़ी विशेषता इसकी बेहद रियायती ब्याज दरें हैं। सामान्य व पुरुष छात्रों के लिए जहां साधारण ब्याज दर मात्र 4 प्रतिशत प्रति वर्ष रखी गई है, वहीं छात्राओं, दिव्यांगजनों और ट्रांसजेंडर विद्यार्थियों को यह ऋण मात्र 1 प्रतिशत की न्यूनतम वार्षिक ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाता है। इसके साथ ही ऋण वापसी का दबाव पढ़ाई के दौरान नहीं डाला जाता; कोर्स पूरा होने के एक वर्ष बाद या नौकरी लगने के बाद ही आसान मासिक किस्तों में ऋण का पुनर्भुगतान शुरू होता है।
कौन से छात्र हैं पात्र और क्या हैं मुख्य योग्यता शर्तें
बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना आवश्यक है। इसके साथ ही छात्र ने बिहार सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम 12वीं (इंटरमीडिएट) कक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण की हो। यदि किसी छात्र ने 10वीं के बाद पॉलिटेक्निक डिप्लोमा में प्रवेश लिया है, तो वे भी इसके दायरे में आते हैं।
आयु सीमा के तहत आवेदन की तिथि पर छात्र की अधिकतम उम्र सामान्यतः 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि छात्र ने केंद्र या राज्य सरकार की नियामक संस्थाओं (जैसे UGC, AICTE, NMC आदि) से मान्यता प्राप्त संस्थान में बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, एमबीबीएस, होटल मैनेजमेंट, नर्सिंग या अन्य किसी अनुमोदित उच्च शैक्षणिक पाठ्यक्रम में विधिवत दाखिला ले लिया हो अथवा उसका चयन हो चुका हो।
आवेदन के लिए आवश्यक कागजात और तैयारी
योजना का लाभ बिना किसी अड़चन के प्राप्त करने के लिए छात्रों को आवश्यक दस्तावेजों का संग्रह पहले से ही पूरा कर लेना चाहिए। आवेदन के समय छात्र और उसके सह-आवेदक (माता-पिता या अभिभावक) दोनों के पहचान पत्र, पैन कार्ड और स्थायी निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है।
इसके अतिरिक्त छात्र की 10वीं और 12वीं कक्षा की मूल अंकतालिका व प्रमाण पत्र, संबंधित उच्च शिक्षण संस्थान का आधिकारिक प्रवेश पत्र (Admission Letter), कॉलेज का विस्तृत फीस स्ट्रक्चर, अनुमोदित कोर्स पाठ्यक्रम का विवरण, बैंक खाते की पिछले छह महीने की विवरणी (बैंक स्टेटमेंट), पारिवारिक आय प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज तस्वीरें जमा करनी होती हैं।
Bihar Student Credit Card Yojana: ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और डीआरसीसी सत्यापन की चरणबद्ध प्रक्रिया
बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन प्रक्रिया को पारदर्शी और सुगम बनाया गया है। इच्छुक छात्र ‘शिक्षा, वित्त एवं श्रम विभाग’ के आधिकारिक पोर्टल अथवा ‘एमएनएसएसबीवाई’ (MNSSBY) मोबाइल ऐप पर जाकर ‘न्यू एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन’ के माध्यम से अपना प्रारंभिक पंजीकरण कर सकते हैं। नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल और पहचान विवरण दर्ज कर ओटीपी प्रमाणीकरण के उपरांत लॉगिन क्रेडेंशियल प्राप्त होते हैं।
लॉगिन करने के बाद छात्र को ‘बीएससीसी’ (BSCC) विकल्प चुनकर अपना व्यक्तिगत, शैक्षणिक और कॉलेज फीस संबंधी संपूर्ण ब्योरा ऑनलाइन फॉर्म में भरना होता है। फॉर्म सबमिट होने के बाद एक पावती पर्ची (Acknowledgement Slip) प्राप्त होती है, जिसमें संबंधित जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र (DRCC) जाने की तिथि और समय का उल्लेख होता है। छात्र को निर्धारित तिथि पर अपने सभी मूल दस्तावेजों और उनकी स्व-प्रमाणित प्रतियों के साथ डीआरसीसी केंद्र पर उपस्थित होकर भौतिक सत्यापन कराना होता है। डीआरसीसी और शिक्षा वित्त निगम द्वारा सत्यापन पूरा होते ही ऋण स्वीकृत कर दिया जाता है और राशि सीधे संस्थान के खाते में किस्तों के अनुसार हस्तांतरित की जाती है। किसी भी प्रकार की सहायता या पूछताछ के लिए विभाग के टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-3456-444 पर भी संपर्क किया जा सकता है।
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सूचना का स्रोत
सात निश्चय युवा उपमिशन, बिहार सरकार: https://7nishchay-yuvaupmission.bihar.gov.in/
बिहार सरकार का आधिकारिक पोर्टल: https://state.bihar.gov.in/





