दिवाली के मौसम में घर पर बनी मिठाई, नमकीन, चॉकलेट, केक और गिफ्ट हैंपर की खूब मांग रहती है। बहुत से लोग, खासकर महिलाएं, सोशल मीडिया और व्हाट्सऐप के जरिए घर से यह कारोबार करते हैं। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत खाने की चीजें बेचने वाले हर कारोबारी को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) से रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस लेना होता है। जानिए घर से फूड बिजनेस के लिए FSSAI रजिस्ट्रेशन कैसे लें।
रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस
FSSAI में कारोबार के आकार के हिसाब से तीन श्रेणियां हैं:
- **बेसिक रजिस्ट्रेशन:** छोटे कारोबारियों के लिए, जिनका सालाना टर्नओवर तय सीमा से कम है। FSSAI के नियमों में यह सीमा 12 लाख रुपये रखी गई है
- **स्टेट लाइसेंस:** इससे बड़े कारोबार के लिए
- **सेंट्रल लाइसेंस:** बहुत बड़े कारोबार, आयात-निर्यात और कुछ खास श्रेणियों के लिए
घर से छोटे स्तर पर काम करने वालों के लिए आमतौर पर बेसिक रजिस्ट्रेशन लागू होता है। अपनी श्रेणी और ताजा सीमा FoSCoS पोर्टल पर जरूर जांचें।

आवेदन कैसे करें
1. FSSAI के FoSCoS पोर्टल foscos.fssai.gov.in पर जाएं
2. अपना राज्य और कारोबार का प्रकार चुनें, पोर्टल खुद बताएगा कि रजिस्ट्रेशन लगेगा या लाइसेंस
3. मोबाइल नंबर और ईमेल से अकाउंट बनाएं
4. कारोबार की जानकारी, पता और बनने वाली चीजों की सूची भरें
5. दस्तावेज अपलोड करें और तय फीस ऑनलाइन भरें
6. आवेदन नंबर संभाल कर रखें और स्टेटस पोर्टल पर देखें
फीस की ताजा जानकारी पोर्टल पर ही देखें।
आम तौर पर लगने वाले कागज
- फोटो पहचान पत्र, जैसे आधार
- पासपोर्ट साइज फोटो
- पते का प्रमाण, घर से काम हो तो घर का
- बनने वाली खाद्य वस्तुओं की सूची
यह भी पढ़ें: मिठाई में मिलावट की जांच: खोया, चांदी का वर्क और रंग असली हैं या नहीं, FSSAI के बताए घरेलू तरीके | दिवाली गिफ्ट हैंपर घर पर कैसे बनाएं: टोकरी, सामान का चुनाव, बजट और पैकिंग के आसान तरीके
रजिस्ट्रेशन के बाद
- पैकेट या लेबल पर FSSAI रजिस्ट्रेशन नंबर लिखें
- पैक्ड सामान पर बनाने की तारीख, कब तक इस्तेमाल करें, सामग्री और वजन लिखें
- रजिस्ट्रेशन की अवधि खत्म होने से पहले नवीनीकरण कराएं
साफ-सफाई के नियम
FSSAI ने छोटे कारोबारियों के लिए स्वच्छता की बुनियादी शर्तें तय की हैं। रसोई साफ रखें, पीने योग्य पानी का इस्तेमाल करें, कच्चा माल भरोसेमंद जगह से लें, बाल ढककर और हाथ धोकर काम करें, और खाने को ढककर रखें। मिठाई में मंजूरी से बाहर के रंग न मिलाएं।
ऑनलाइन बिक्री
फूड डिलीवरी ऐप या ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बेचने के लिए वे आमतौर पर FSSAI नंबर मांगते हैं। सोशल मीडिया से ऑर्डर लें तो भी पोस्ट में नंबर दिखाना भरोसा बढ़ाता है।
टैक्स और दूसरे पंजीकरण
GST, उद्यम पंजीकरण या स्थानीय निकाय का लाइसेंस आपके कारोबार के आकार और राज्य के नियमों पर निर्भर है। इसके लिए अलग से जानकारी लें।
बिना रजिस्ट्रेशन बेचने पर क्या होगा?
कानून में बिना रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस के खाद्य कारोबार पर जुर्माने का प्रावधान है। इसलिए शुरुआत से ही रजिस्ट्रेशन लेना बेहतर है।
स्रोत: FSSAI FoSCoS पोर्टल, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI)। जानकारी अक्टूबर 2026 तक की।





