पहाड़ों से रोजगार के लिए होने वाले पलायन को रोकने और स्थानीय युवाओं को अपना काम शुरू करने में मदद के लिए उत्तराखंड सरकार मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना चलाती है। इसका नया रूप मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 यानी MSY 2.0 वित्त वर्ष 2025-26 से 2029-30 तक लागू है। इसके तहत अपना उद्यम लगाने वालों को बैंक से लोन और सरकार से सब्सिडी मिलती है। योजना का पोर्टल msy.uk.gov.in है। जानिए उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 में आवेदन कैसे करें।
योजना क्या है
योजना का संचालन उत्तराखंड का उद्योग निदेशालय जिला उद्योग केंद्रों के जरिए करता है। इसका लक्ष्य युवाओं, लौटे प्रवासियों, कारीगरों, महिलाओं, दिव्यांगजनों और बेरोजगारों को मैन्युफैक्चरिंग, सेवा या व्यापार से जुड़े उद्यम लगाने में मदद करना है। योजना का एक छोटा रूप MSY नैनो भी पोर्टल पर दिया गया है, जो छोटी परियोजनाओं के लिए है।

परियोजना सीमा और सब्सिडी
योजना से जुड़ी जानकारी के अनुसार मैन्युफैक्चरिंग उद्यम के लिए 25 लाख रुपये तक और सेवा या व्यापार के लिए 10 लाख रुपये तक की परियोजना ली जा सकती है। परियोजना लागत का बड़ा हिस्सा बैंक लोन के रूप में मिलता है और बाकी हिस्सा आवेदक को लगाना होता है। सरकार की ओर से मार्जिन मनी सब्सिडी दी जाती है, जिसकी दर परियोजना लागत, जिले और आवेदक की श्रेणी के अनुसार अलग होती है। सब्सिडी की सटीक दर योजना की अधिसूचना में देखें।
पात्रता
- उत्तराखंड का स्थायी या मूल निवासी, वैध अधिवास प्रमाण पत्र के साथ
- उम्र 18 साल या ज्यादा, अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं
- किसी बैंक या वित्तीय संस्था का डिफॉल्टर न हो
- एक परिवार से केवल एक व्यक्ति को लाभ
- पिछले पांच वित्त वर्षों में केंद्र या राज्य की किसी स्वरोजगार योजना का लाभ न लिया हो
- न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की शर्त नहीं
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जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड और पैन कार्ड
- अधिवास प्रमाण पत्र
- परियोजना रिपोर्ट, बड़ी परियोजनाओं के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट से प्रमाणित
- फोटो
- तय स्टांप पेपर पर पात्रता का शपथ पत्र
- श्रेणी प्रमाण पत्र, अगर लागू हो
- किराया अनुबंध और मशीनरी के कोटेशन, जहां जरूरी हो
आवेदन कैसे करें
- msy.uk.gov.in पर जाएं और ऑनलाइन आवेदन सेक्शन में पंजीकरण करें
- ईमेल या मोबाइल और पासवर्ड से लॉगिन करें
- व्यक्तिगत जानकारी, उद्यम का प्रकार, परियोजना लागत और जगह की जानकारी भरें
- परियोजना रिपोर्ट और दस्तावेज अपलोड करें
- आवेदन जमा करके रसीद संभालें
जिला उद्योग केंद्र आवेदन की जांच करता है और जिला स्तरीय समिति परियोजना का चयन करती है। इसके बाद आवेदन बैंक को भेजा जाता है, जो लोन पर फैसला लेता है।
परियोजना रिपोर्ट में मदद
जिला उद्योग केंद्र के अधिकारी परियोजना रिपोर्ट बनाने और फॉर्म भरने में मदद करते हैं। रिपोर्ट में बाजार, लागत, अनुमानित आय और लोन चुकाने की योजना साफ लिखें।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
क्या आवेदन के लिए कोई फीस है?
नहीं, आवेदन मुफ्त है। किसी बिचौलिये को पैसा न दें, क्योंकि कोई भी बाहरी व्यक्ति मंजूरी तेज नहीं करा सकता।
स्रोत: मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना पोर्टल, उत्तराखंड सरकार। जानकारी अक्टूबर 2026 तक की।






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