उत्तराखंड सरकार ने नागरिक सेवाओं को एक जगह लाने के लिए अपणि सरकार पोर्टल eservices.uk.gov.in शुरू किया है। इस पर आय, स्थायी निवास, जाति प्रमाण पत्र समेत कई सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। छात्रवृत्ति, आरक्षण वाली सरकारी नौकरियों, प्रवेश और कई योजनाओं में जाति प्रमाण पत्र जरूरी होता है। जानिए उत्तराखंड जाति प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं।
किसे जरूरत है
राज्य की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में आने वाले लोग यह प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। ओबीसी के मामले में नॉन-क्रीमी लेयर की शर्त भी कई कामों में लागू होती है।

कहां से आवेदन करें
- अपणि सरकार पोर्टल पर खुद रजिस्टर करके
- नजदीकी जन सेवा केंद्र से
- तहसील के नागरिक सुविधा केंद्र से
जरूरी दस्तावेज
आमतौर पर ये कागज मांगे जाते हैं:
- आधार कार्ड या दूसरा पहचान पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- निवास का प्रमाण या स्थायी निवास प्रमाण पत्र
- परिवार के किसी सदस्य का पहले बना जाति प्रमाण पत्र, अगर हो
- परिवार रजिस्टर की नकल या दूसरे राजस्व अभिलेख, जहां मांगे जाएं
- स्व-घोषणा पत्र
दस्तावेजों की ताजा सूची सेवा चुनने पर पोर्टल पर दिखती है।
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ऑनलाइन आवेदन के स्टेप
1. eservices.uk.gov.in पर जाएं और नए उपयोगकर्ता के रूप में पंजीकरण करें
2. मोबाइल नंबर और OTP से लॉगिन करें
3. राजस्व विभाग की सेवाओं में जाति प्रमाण पत्र चुनें
4. फॉर्म में व्यक्तिगत जानकारी, पता, जाति और परिवार की जानकारी भरें
5. दस्तावेज अपलोड करें
6. तय शुल्क ऑनलाइन भरें
7. आवेदन संख्या सहेज लें
सत्यापन और जारी होना
आवेदन तहसील स्तर पर जाता है, जहां राजस्व उपनिरीक्षक या पटवारी की रिपोर्ट और रिकॉर्ड के आधार पर जांच होती है। इसके बाद सक्षम अधिकारी प्रमाण पत्र जारी करते हैं। सरकार ने सेवा के अधिकार कानून के तहत इसकी समय सीमा तय की है।
स्टेटस और डाउनलोड
पोर्टल पर लॉगिन करके आवेदन की स्थिति देखी जा सकती है। मंजूरी के बाद डिजिटल हस्ताक्षर वाला प्रमाण पत्र वहीं से डाउनलोड हो जाता है। प्रमाण पत्र की संख्या से इसकी सत्यता ऑनलाइन जांची जा सकती है।
पहाड़ के दूर-दराज इलाकों के लिए
जहां इंटरनेट की दिक्कत हो, वहां जन सेवा केंद्र सबसे आसान रास्ता है। केंद्र पर जाते समय सारे कागजों की मूल और फोटोकॉपी साथ ले जाएं।
आम दिक्कतें
- आधार और राजस्व रिकॉर्ड में नाम अलग होना
- गलत तहसील चुनना
- धुंधले कागज अपलोड करना
सावधानी
सिर्फ सरकारी पोर्टल और अधिकृत केंद्र से आवेदन करें। जल्दी प्रमाण पत्र दिलाने के नाम पर पैसे मांगने वाले दलालों से बचें।
क्या दूसरे राज्य का जाति प्रमाण पत्र उत्तराखंड में मान्य है?
राज्य स्तर की आरक्षण सुविधाओं के लिए आमतौर पर उसी राज्य का प्रमाण पत्र और वहां की सूची लागू होती है। संबंधित विभाग से नियम की पुष्टि करें।
प्रमाण पत्र संभालकर रखें
डाउनलोड किए प्रमाण पत्र की डिजिटल प्रति डिजिलॉकर या फोन में और प्रिंट की कुछ प्रतियां घर पर रखें। नौकरी या प्रवेश के समय मूल प्रति की जांच हो सकती है।
स्रोत: अपणि सरकार, उत्तराखंड सरकार, राजस्व विभाग, उत्तराखंड। जानकारी अक्टूबर 2026 तक की।





