Free Ration Yojana eKYC: केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश के करोड़ों गरीब एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को प्रदान किए जा रहे मुफ्त खाद्यान्न वितरण तंत्र को अधिक पारदर्शी, पारदर्शी और सटीक बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने सभी अंत्योदय और पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर यानी eKYC की प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया है। सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि निर्धारित समयसीमा के भीतर सत्यापन प्रक्रिया पूरी न करने वाले राशन कार्डों पर अनाज आवंटन अस्थायी रूप से रोका जा सकता है अथवा अपात्र पाए जाने पर नाम सूची से हटाया जा सकता है। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य राशन वितरण प्रणाली से फर्जी, दोहरे और अपात्र लाभार्थियों को बाहर कर वास्तविक जरूरतमंदों तक शत-प्रतिशत सरकारी अनाज पहुंचाना है।

Free Ration Yojana eKYC: eKYC अनिवार्य करने के पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य
सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में समय-समय पर यह शिकायतें सामने आती रही हैं कि विवाह के बाद अन्यत्र चले गए सदस्यों, पलायन कर चुके व्यक्तियों अथवा मृत व्यक्तियों के नाम अब भी राशन कार्डों में दर्ज हैं और उनके हिस्से का राशन अनाधिकृत रूप से उठाया जा रहा है। बायोमेट्रिक और आधार आधारित eKYC प्रक्रिया लागू होने से ऐसे सभी निष्क्रिय और अवैध नामों की पहचान कर उन्हें डेटाबेस से स्वतः हटा दिया जाएगा।
इस सत्यापन अभियान से न केवल सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता आएगी, बल्कि सरकार पर पड़ने वाले अतिरिक्त वित्तीय भार में भी कमी आएगी। बचा हुआ अनाज नए पात्र परिवारों और गरीब वर्ग के उन वंचित लोगों को आवंटित किया जा सकेगा जो अब तक राशन कार्ड सूची में शामिल होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस प्रकार यह कदम खाद्य सुरक्षा की मूल भावना को सुदृढ़ करने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रहा है।
परिवार के प्रत्येक सदस्य का सत्यापन अनिवार्य
राशन कार्ड धारकों के लिए यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि eKYC केवल परिवार के मुखिया का ही नहीं, बल्कि कार्ड में दर्ज प्रत्येक सदस्य का अलग-अलग कराया जाना अनिवार्य है। चाहे परिवार में बुजुर्ग हों, युवा हों या बच्चे, सभी का आधार सत्यापन उनके बायोमेट्रिक विवरण के साथ मिलान करके किया जाएगा। यदि परिवार के किसी एक सदस्य का सत्यापन अधूरा रह जाता है, तो भविष्य में केवल उसी सदस्य के हिस्से का अनाज रोका जा सकता है, जबकि शेष सत्यापित सदस्यों का खाद्यान्न नियमित रूप से मिलता रहेगा।
छोटे बच्चों के मामले में, जिनके बायोमेट्रिक विवरण समय के साथ बदलते हैं, उनके आधार कार्ड में बाल आधार अपडेशन अनिवार्य होता है। पांच वर्ष और पंद्रह वर्ष की आयु पूरी करने वाले बच्चों के फिंगरप्रिंट और आईरिस स्कैन को आधार केंद्र पर अपडेट कराने के बाद ही उनका राशन eKYC सफलतापूर्वक संपन्न हो पाता है। इसलिए अभिभावकों को बच्चों के आधार विवरण को भी अद्यतन रखने की सलाह दी गई है।
eKYC पूरा करने के दो आसान माध्यम: मोबाइल ऐप और उचित दर दुकान
राशन कार्ड धारकों की सुविधा के लिए खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प दिए हैं। पहला माध्यम राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) का ‘Mera eKYC’ मोबाइल ऐप है। कार्ड धारक गूगल प्ले स्टोर से ‘Mera eKYC’ और UIDAI का ‘Aadhaar FaceRD’ ऐप डाउनलोड करके चेहरे के मिलान से घर बैठे eKYC कर सकते हैं। इसके लिए आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी आना जरूरी है। ध्यान रहे, ‘Mera Ration’ ऐप राशन कार्ड की जानकारी और पोर्टेबिलिटी के लिए है, जबकि फेस eKYC के लिए ‘Mera eKYC’ ऐप इस्तेमाल होता है।
दूसरा और सबसे लोकप्रिय पारंपरिक माध्यम नजदीकी सरकारी उचित दर दुकान यानी कोटेदार की दुकान पर जाना है। राशन कार्ड धारक अपने नजदीकी डीलर के पास जाकर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल (e-PoS) मशीन पर अपना अंगूठा या उंगली लगाकर फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक सत्यापन करा सकते हैं। इसके लिए डीलर को किसी प्रकार का शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सरकार द्वारा यह सेवा पूरी तरह निःशुल्क प्रदान की जा रही है।
सत्यापन के लिए आवश्यक दस्तावेज और ध्यान रखने योग्य बातें
eKYC प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए लाभार्थी के पास मूल राशन कार्ड और परिवार के सभी सदस्यों के सक्रिय आधार कार्ड की प्रति उपलब्ध होनी चाहिए। उचित दर दुकान पर जाते समय प्रत्येक सदस्य की भौतिक उपस्थिति अनिवार्य होती है क्योंकि पॉस मशीन पर वास्तविक समय में फिंगरप्रिंट या आंखों की पुतली का स्कैन लिया जाता है।
अक्सर उम्रदराज व्यक्तियों या शारीरिक श्रम करने वाले मजदूरों के फिंगरप्रिंट मशीन पर स्पष्ट रूप से नहीं आ पाते हैं। ऐसी स्थिति में घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अधिकांश आधुनिक e-PoS मशीनों में आईरिस स्कैनर (आंखों की पुतली की जांच) और फेस ऑथेंटिकेशन का विकल्प भी मौजूद रहता है। यदि किसी सदस्य का बायोमेट्रिक विवरण पूरी तरह घिस चुका है, तो उसे नजदीकी आधार सेवा केंद्र पर जाकर अपना बायोमेट्रिक री-अपडेट करा लेना चाहिए।
‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ योजना के तहत प्रवासियों को बड़ी सुविधा
केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ व्यवस्था के तहत देश के किसी भी राज्य का प्रवासी मजदूर अपनी वर्तमान कार्यस्थली पर ही eKYC कराने के लिए स्वतंत्र है। उदाहरण के लिए, यदि उत्तर प्रदेश या बिहार का कोई श्रमिक वर्तमान में दिल्ली, महाराष्ट्र या गुजरात में मजदूरी कर रहा है, तो उसे सत्यापन के लिए अपने मूल गांव लौटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है।
प्रवासी श्रमिक अपने वर्तमान निवास के पास स्थित किसी भी सरकारी राशन दुकान पर जाकर e-PoS मशीन के जरिए पोर्टेबिलिटी विकल्प का उपयोग करते हुए अपना eKYC करा सकते हैं। उनका डेटा केंद्रीय सर्वर के माध्यम से स्वतः अपडेट हो जाएगा और गांव में रह रहे उनके शेष पारिवारिक सदस्यों के राशन वितरण पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह सुविधा देश के करोड़ों प्रवासी कामगारों के लिए समय और धन दोनों की बड़ी बचत सुनिश्चित करती है।
Free Ration Yojana eKYC: समयसीमा का पालन न करने पर हो सकता है नुकसान
विभागीय अधिकारियों ने बार-बार स्पष्ट किया है कि eKYC कराने की अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना सभी कार्ड धारकों को यह औपचारिकता यथाशीघ्र पूरी कर लेनी चाहिए। निर्धारित समयसीमा समाप्त होने के बाद सर्वर पर लोड बढ़ने से तकनीकी खामियां आ सकती हैं और बिना सत्यापन वाले लाभार्थियों के नाम राशन पोर्टल पर निष्क्रिय किए जा सकते हैं।
यदि किसी कार्ड धारक का नाम तकनीकी कारणों से ब्लॉक हो जाता है, तो उसे पुनः सक्रिय कराने के लिए ब्लॉक और तहसील स्तर के खाद्य आपूर्ति कार्यालय के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। इसलिए खाद्य सुरक्षा का नियमित लाभ बिना किसी व्यवधान के प्राप्त करते रहने के लिए समय रहते अपने कोटेदार से संपर्क करें या मोबाइल ऐप के माध्यम से परिवार के सभी सदस्यों का eKYC सुनिश्चित करें।
आधिकारिक जानकारी: eKYC से जुड़े निर्देश खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की वेबसाइट dfpd.gov.in पर उपलब्ध हैं। राज्य-विशेष समयसीमा के लिए अपने राज्य के खाद्य विभाग की वेबसाइट देखें।
स्रोत: खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, 100% e-KYC और आधार सत्यापन एडवाइजरी (25 जून 2024)
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