धनतेरस 6 नवंबर और दिवाली 8 नवंबर के आसपास गाड़ियों की बिक्री सबसे ज्यादा होती है। गाड़ी के साथ बीमा भी लेना होता है, और अक्सर लोग डीलर जो पॉलिसी दे दे, वही ले लेते हैं। मोटर वाहन अधिनियम के तहत सार्वजनिक सड़क पर चलने वाली हर गाड़ी का थर्ड पार्टी बीमा अनिवार्य है। जानिए नई गाड़ी का बीमा कैसे समझें और चुनें।
थर्ड पार्टी बीमा
यह बीमा आपकी गाड़ी से किसी दूसरे व्यक्ति को चोट, मौत या उसकी संपत्ति को हुए नुकसान की कानूनी जिम्मेदारी को कवर करता है। इसके बिना गाड़ी चलाना कानूनन अपराध है। इसका प्रीमियम IRDAI तय करता है, इसलिए यह सभी कंपनियों में लगभग बराबर होता है।

नई गाड़ियों के लिए लंबी अवधि
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद IRDAI ने 2018 से नई गाड़ियों के लिए लंबी अवधि का थर्ड पार्टी कवर जरूरी किया:
- नई कार के लिए 3 साल का थर्ड पार्टी कवर
- नए दोपहिया के लिए 5 साल का थर्ड पार्टी कवर
ओन डैमेज कवर के लिए यह शर्त नहीं है। उसे एक साल या ज्यादा अवधि के लिए लिया जा सकता है।
ओन डैमेज कवर
यह आपकी अपनी गाड़ी के नुकसान को कवर करता है, जैसे दुर्घटना, आग, चोरी, बाढ़ या दंगे। कानून में यह जरूरी नहीं, पर नई गाड़ी के लिए इसे लेना समझदारी है। थर्ड पार्टी और ओन डैमेज दोनों को मिलाकर कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी कहते हैं।
यह भी पढ़ें: नई कार की डिलीवरी से पहले PDI: धनतेरस-दिवाली पर कार लेते समय शोरूम में क्या-क्या जांचें, कागज और चेकलिस्ट | होम इंश्योरेंस क्या है: घर और सामान का बीमा, भारत गृह रक्षा पॉलिसी, क्या कवर होता है और क्लेम कैसे करें
IDV समझें
इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू यानी IDV वह रकम है, जो गाड़ी चोरी होने या पूरी तरह खराब होने पर मिलती है। कम IDV से प्रीमियम कम होता है, पर क्लेम में नुकसान होता है। IDV सही रखें।
आम ऐड-ऑन
- **जीरो डेप्रिसिएशन:** क्लेम में पुर्जों की घटी कीमत नहीं काटी जाती, नई गाड़ी में उपयोगी
- **रोडसाइड असिस्टेंस:** रास्ते में खराबी पर मदद
- **इंजन प्रोटेक्शन:** पानी भरने से इंजन के नुकसान के लिए
- **रिटर्न टू इनवॉइस:** चोरी या पूरी तरह खराब होने पर बिल की कीमत के करीब रकम
- **कंज्यूमेबल कवर:** तेल, नट-बोल्ट जैसी चीजें
हर ऐड-ऑन से प्रीमियम बढ़ता है। अपने इस्तेमाल और शहर के हिसाब से चुनें।
पर्सनल एक्सीडेंट कवर
मालिक-चालक के लिए पर्सनल एक्सीडेंट कवर भी अनिवार्य है। अगर आपके पास पहले से पर्याप्त दुर्घटना बीमा है, तो नियमों के तहत छूट के विकल्प के बारे में पूछें।
डीलर के बाहर से बीमा
आप डीलर के अलावा सीधे बीमा कंपनी या मान्यता प्राप्त प्लेटफॉर्म से भी पॉलिसी ले सकते हैं। प्रीमियम, ऐड-ऑन और कैशलेस गैरेज की तुलना करें। डीलर बीमा के लिए दबाव नहीं डाल सकता।
क्लेम में सावधानी
- पॉलिसी में नाम, चेसिस और इंजन नंबर सही हों
- दुर्घटना पर तुरंत कंपनी को सूचना दें
- चोरी में तुरंत FIR कराएं
शिकायत के लिए IRDAI का बीमा भरोसा पोर्टल है।
पुरानी गाड़ी का NCB नई में मिलेगा?
हां। नो क्लेम बोनस गाड़ी का नहीं, मालिक का होता है। पुरानी गाड़ी बेचने पर NCB प्रमाण पत्र लेकर नई पॉलिसी में इसका फायदा लिया जा सकता है।
स्रोत: भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI), बीमा भरोसा पोर्टल। जानकारी अक्टूबर 2026 तक की।





