ड्राइविंग लाइसेंस की एक तय वैधता होती है। वैधता खत्म होने के बाद बिना नवीनीकरण के गाड़ी चलाना नियमों का उल्लंघन है और चालान हो सकता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने लाइसेंस से जुड़ी ज्यादातर सेवाएं परिवहन सारथी पोर्टल sarathi.parivahan.gov.in पर ऑनलाइन कर दी हैं। त्योहार के मौसम में लंबी यात्रा से पहले अपने लाइसेंस की वैधता जरूर देख लें। जानिए ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल ऑनलाइन कैसे करें।
वैधता कैसे देखें
लाइसेंस कार्ड पर वैधता की तारीख लिखी होती है। परिवहन पोर्टल पर लाइसेंस नंबर और जन्मतिथि डालकर भी स्थिति देखी जा सकती है। डिजिलॉकर या एमपरिवहन ऐप में लाइसेंस जोड़ा है तो वहां भी वैधता दिखती है।

कब आवेदन करें
नवीनीकरण का आवेदन वैधता खत्म होने से पहले करना बेहतर है। देर होने पर विलंब शुल्क लग सकता है, और बहुत देर होने पर नियमों के तहत अतिरिक्त शर्तें लागू हो सकती हैं। अपने राज्य के ताजा नियम पोर्टल पर देखें।
जरूरी दस्तावेज
- मौजूदा ड्राइविंग लाइसेंस
- पते और उम्र का प्रमाण, आधार से आवेदन में यह आसान हो जाता है
- पासपोर्ट साइज फोटो और हस्ताक्षर, अगर पोर्टल मांगे
- 40 साल से ज्यादा उम्र होने पर पंजीकृत डॉक्टर का मेडिकल सर्टिफिकेट, फॉर्म 1A में
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ऑनलाइन आवेदन के स्टेप
1. sarathi.parivahan.gov.in पर जाएं और अपना राज्य चुनें
2. Driving Licence सेवाओं में Services on DL (Renewal/Duplicate/AEDL/IDP/Others) चुनें
3. लाइसेंस नंबर और जन्मतिथि भरें, जानकारी की पुष्टि करें
4. सेवा में DL Renewal चुनें
5. आधार आधारित सत्यापन का विकल्प हो तो उसे चुनें
6. मांगे गए दस्तावेज और मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड करें
7. फीस ऑनलाइन भरें और रसीद व आवेदन संख्या संभाल लें
8. अगर आरटीओ जाना जरूरी बताया जाए तो स्लॉट बुक करें
फीस राज्य और सेवा के हिसाब से पोर्टल पर दिखती है।
आधार से फेसलेस सेवा
कई राज्यों में आधार प्रमाणीकरण से लाइसेंस नवीनीकरण की सेवा फेसलेस कर दी गई है, यानी आरटीओ जाने की जरूरत नहीं पड़ती। यह सुविधा आपके राज्य में है या नहीं, यह पोर्टल पर आवेदन के समय पता चल जाता है।
स्टेटस और नया लाइसेंस
पोर्टल पर Application Status विकल्प में आवेदन संख्या और जन्मतिथि डालकर स्थिति देखी जा सकती है। मंजूरी के बाद नया स्मार्ट कार्ड डाक से पते पर भेजा जाता है। तब तक डिजिलॉकर या एमपरिवहन ऐप में लाइसेंस की डिजिटल प्रति देखी जा सकती है, जो नियमों के तहत मान्य है।
पता या मोबाइल बदलना हो
नवीनीकरण के साथ पता बदलने की सेवा भी चुनी जा सकती है। लाइसेंस में मोबाइल नंबर अपडेट रखें, ताकि सूचनाएं मिलती रहें।
सावधानी
लाइसेंस सेवाओं के लिए सिर्फ parivahan.gov.in वाले आधिकारिक पोर्टल का इस्तेमाल करें। मिलते-जुलते नाम वाली निजी वेबसाइटें ज्यादा पैसे वसूलती हैं। दलालों के झांसे में न आएं और किसी को OTP न बताएं।
लाइसेंस खो जाए तो?
इसी पोर्टल पर डुप्लीकेट लाइसेंस के लिए आवेदन किया जा सकता है। कई राज्यों में इसके लिए पुलिस में गुमशुदगी की सूचना की प्रति मांगी जाती है।
स्रोत: परिवहन सारथी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन सेवा पोर्टल। जानकारी अक्टूबर 2026 तक की।






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