उत्तर प्रदेश के गांवों में हर परिवार का विवरण ग्राम पंचायत के परिवार रजिस्टर में दर्ज होता है। इसमें परिवार के मुखिया और सभी सदस्यों के नाम, उम्र और रिश्ते लिखे होते हैं। इस रजिस्टर की प्रमाणित प्रति, यानी परिवार रजिस्टर की नकल, कई सरकारी कामों में जरूरी होती है। अब इसके लिए ई-डिस्ट्रिक्ट व्यवस्था के जरिए आवेदन किया जा सकता है। जानिए परिवार रजिस्टर की नकल कैसे निकालें।
परिवार रजिस्टर की नकल कहां काम आती है
- निवास और जाति प्रमाण पत्र के आवेदन में
- पेंशन और कल्याण योजनाओं में
- राशन कार्ड बनवाने या सदस्य जुड़वाने में
- जमीन के वारिसान और उत्तराधिकार से जुड़े कामों में
- बच्चों के स्कूल दाखिले और उम्र के प्रमाण के रूप में, कुछ मामलों में
- बैंक और दूसरे दफ्तरों में परिवार के रिश्ते के प्रमाण के रूप में

परिवार रजिस्टर कौन रखता है
ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार रजिस्टर ग्राम पंचायत स्तर पर रखा जाता है। इसकी देखरेख ग्राम पंचायत अधिकारी या ग्राम विकास अधिकारी करते हैं। नकल जारी करने और रजिस्टर में बदलाव की स्वीकृति ब्लॉक स्तर पर सहायक विकास अधिकारी पंचायत के माध्यम से होती है। शहरी क्षेत्रों में यह व्यवस्था अलग है।
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
- edistrict.up.gov.in पोर्टल पर जाएं या नजदीकी जन सेवा केंद्र पर संपर्क करें
- परिवार रजिस्टर की नकल वाली सेवा चुनें
- परिवार के मुखिया का नाम, गांव, ग्राम पंचायत, ब्लॉक और जिला भरें
- आवेदक का आधार और मोबाइल नंबर दें
- तय शुल्क का भुगतान करें
- आवेदन संख्या संभालकर रखें
सेवा की उपलब्धता और शुल्क की ताजा जानकारी पोर्टल या जन सेवा केंद्र पर देखें।
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सत्यापन और जारी होना
आवेदन ग्राम पंचायत अधिकारी के पास जाता है, जो रजिस्टर से विवरण का मिलान करते हैं। इसके बाद ब्लॉक स्तर पर स्वीकृति मिलती है और नकल जारी होती है। स्वीकृति के बाद प्रमाणित नकल पोर्टल से डाउनलोड की जा सकती है या जन सेवा केंद्र से ली जा सकती है।
नए सदस्य का नाम जुड़वाना
बच्चे के जन्म या शादी के बाद परिवार में नए सदस्य का नाम रजिस्टर में जुड़वाना जरूरी है।
- बच्चे के लिए जन्म प्रमाण पत्र
- शादी के बाद बहू के लिए विवाह का प्रमाण या दूसरा मान्य दस्तावेज
- आवेदन ग्राम पंचायत अधिकारी को या ऑनलाइन सेवा से
किसी सदस्य की मृत्यु होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ नाम हटाने का आवेदन किया जाता है।
गलती का सुधार
नाम, उम्र या रिश्ते में गलती हो, तो सही दस्तावेजों के साथ सुधार का आवेदन ग्राम पंचायत अधिकारी के माध्यम से करें। आधार, जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल का प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज साथ रखें।
परिवार पहचान पत्र से अंतर
परिवार रजिस्टर ग्राम पंचायत का पुराना रिकॉर्ड है। उत्तर प्रदेश सरकार का परिवार पहचान पत्र, यानी फैमिली आईडी, एक अलग डिजिटल पहचान है, जो योजनाओं के लाभ को परिवार से जोड़ती है। दोनों अलग हैं, लेकिन कई कामों में दोनों की जरूरत पड़ सकती है।
क्या परिवार रजिस्टर की नकल के लिए ब्लॉक जाना पड़ता है?
ऑनलाइन सेवा उपलब्ध होने पर आवेदन जन सेवा केंद्र या पोर्टल से हो जाता है। सत्यापन में दिक्कत हो, तो ग्राम पंचायत अधिकारी या ब्लॉक कार्यालय से संपर्क करें।
स्रोत: ई-डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश। जानकारी अक्टूबर 2026 तक की।






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