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Jharkhand High Court Stay JSSC CGL: झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, JSSC CGL नियुक्ति रद्द करने के आदेश पर रोक

Jharkhand High Court Stay JSSC CGL
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सारांश

  • Jharkhand High Court Stay JSSC CGL: झारखंड में भर्ती परीक्षाओं को लेकर चल रहे विवाद के बीच चयनित अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है।
  • जेएसएससी सीजीएल के परिणाम के बाद कुल 1932 अभ्यर्थियों का चयन हुआ था।
  • हाईकोर्ट ने सरकार के आदेश पर रोक लगाते हुए अभ्यर्थियों की दलीलों पर गौर किया।
  • झारखंड में कई भर्ती परीक्षाओं पर सवाल उठने के बाद सरकार ने बड़े पैमाने पर परीक्षाएं रद्द की थीं।

Jharkhand High Court Stay JSSC CGL: झारखंड में भर्ती परीक्षाओं को लेकर चल रहे विवाद के बीच चयनित अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के जेएसएससी सीजीएल और सीडीपीओ नियुक्ति रद्द करने के आदेश पर रोक लगा दी है।

जेपीएससी के बाद अब जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने के फैसले पर भी अदालत ने स्टे लगा दिया। इस आदेश के बाद परीक्षा के माध्यम से चयनित 1932 अभ्यर्थियों की नियुक्ति और नौकरी पर मंडरा रहा संकट फिलहाल टल गया है। कई अभ्यर्थी पहले से विभिन्न विभागों में सेवाएं दे रहे थे। सरकार के फैसले से उनके भविष्य को लेकर असमंजस था।

अभ्यर्थियों को मिली राहत

जेएसएससी सीजीएल के परिणाम के बाद कुल 1932 अभ्यर्थियों का चयन हुआ था। इनमें से कई को नियुक्ति पत्र मिल चुका है और वे सरकारी विभागों में काम कर रहे हैं। सरकार के परीक्षा रद्द करने के निर्णय के बाद इनकी नियुक्ति की वैधता पर सवाल खड़े हो गए थे। हाईकोर्ट की रोक के बाद फिलहाल चयनित अभ्यर्थियों को राहत मिली है। मामले का अंतिम फैसला अभी बाकी है।

Jharkhand High Court Stay JSSC CGL: सरकार ने क्यों रद्द की परीक्षाएं

राज्य सरकार ने 18 अगस्त को जेएसएससी सीजीएल समेत कुल 22 भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला लिया था। इसके अलावा छह परीक्षाओं को स्थगित किया गया जबकि 17 परीक्षाओं को जांच के दायरे में रखा गया। कथित अनियमितताओं और जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर यह कदम उठाया गया। सरकार का कहना है कि भर्ती परीक्षाओं की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर सवाल उठने के बाद पूरे मामले की जांच जरूरी है।

अभ्यर्थियों ने दी चुनौती

सरकार के निर्णय के खिलाफ सीजीएल से चयनित अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। याचिका में तर्क दिया गया कि यदि परीक्षा में किसी स्तर पर गड़बड़ी हुई है तो जांच के जरिए दोषियों को चिह्नित किया जाना चाहिए। दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है लेकिन पूरी परीक्षा और चयन प्रक्रिया रद्द करने से मेहनत करके पास हुए अभ्यर्थियों का भविष्य प्रभावित होगा। चयन प्रक्रिया में उनकी कोई भूमिका नहीं थी।

Jharkhand High Court Stay JSSC CGL: अदालत का रुख

हाईकोर्ट ने सरकार के आदेश पर रोक लगाते हुए अभ्यर्थियों की दलीलों पर गौर किया। अदालत ने कहा कि अंतिम फैसला विस्तृत सुनवाई के बाद आएगा। फिलहाल नियुक्ति रद्द करने की प्रक्रिया पर स्टे है। इससे चयनित अभ्यर्थियों की नौकरी पर तत्काल असर नहीं पड़ेगा। मामला अभी विचाराधीन है।

सरकार और अभ्यर्थियों के पक्ष

सरकार का पक्ष है कि अनियमितताओं की जांच पूरी होने तक परीक्षाओं की वैधता पर सवाल बने रहेंगे। अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्होंने आयोग के नियमों के अनुसार परीक्षा दी। किसी कथित गड़बड़ी में उनका हिस्सा नहीं था। इसलिए निष्पक्ष तरीके से सफल हुए सभी अभ्यर्थियों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। दोनों पक्षों की दलीलें अगली सुनवाई में और विस्तार से आएंगी।

Jharkhand High Court Stay JSSC CGL: अगली सुनवाई की तारीख

मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी। तब अदालत पूरे विवाद पर विस्तार से विचार करेगी। जेपीएससी के बाद जेएसएससी सीजीएल पर भी रोक लगने से भर्ती प्रक्रिया को लेकर राज्य में चर्चा तेज हो गई है। चयनित अभ्यर्थी अब अंतिम फैसले का इंतजार कर रहे हैं।

भर्ती विवाद का असर

झारखंड में कई भर्ती परीक्षाओं पर सवाल उठने के बाद सरकार ने बड़े पैमाने पर परीक्षाएं रद्द की थीं। इससे हजारों अभ्यर्थी प्रभावित हुए। हाईकोर्ट के ताजा आदेश से कम से कम जेएसएससी सीजीएल के चयनित अभ्यर्थियों को अस्थायी राहत मिली है। अन्य परीक्षाओं पर क्या रुख रहेगा यह आगे की सुनवाई पर निर्भर करेगा।

Jharkhand High Court Stay JSSC CGL: चयनित अभ्यर्थियों की स्थिति

कई अभ्यर्थी पहले से विभागों में पदस्थापित हैं। परीक्षा रद्द होने की स्थिति में उनकी सेवा प्रभावित हो सकती थी। अदालत की रोक से फिलहाल उनकी नौकरी सुरक्षित है। वे अपनी ड्यूटी जारी रख सकते हैं। अंतिम फैसला आने तक अनिश्चितता बनी रहेगी।

झारखंड हाईकोर्ट ने जेएसएससी सीजीएल और सीडीपीओ नियुक्ति रद्द करने के राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है। 1932 चयनित अभ्यर्थियों को राहत मिली है। कई पहले से विभागों में काम कर रहे थे। सरकार ने 18 अगस्त को 22 परीक्षाएं रद्द की थीं। अभ्यर्थियों ने तर्क दिया कि दोषियों पर कार्रवाई हो लेकिन पूरी प्रक्रिया न रद्द की जाए। अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी। मामला अभी विचाराधीन है और अंतिम फैसला बाकी है।

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लेखक

Shobhit Pandey

शोभित पांडेय डेमोक्रेटिक भारत लाइव के शिकायत अधिकारी (Grievance Officer) हैं। सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 के तहत पाठकों की शिकायतें और सुधार संबंधी अनुरोध हमारे संपर्क पेज के माध्यम से भेजे जा सकते हैं।

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