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दिल्ली दिव्यांग पेंशन योजना: पात्रता, 2500 रुपये महीने की सहायता और ई-डिस्ट्रिक्ट पर आवेदन का तरीका

दिल्ली सरकार का समाज कल्याण विभाग दिव्यांगजनों को मासिक वित्तीय सहायता देता है। जानिए पात्रता की शर्तें, आय सीमा, जरूरी दस्तावेज, ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर आवेदन और ज्यादा सहायता वाली नई योजना।

दिल्ली दिव्यांग पेंशन योजना की जानकारी का ग्राफिक
ग्राफिक: डेमोक्रेटिक भारत लाइव

सारांश

  • दिल्ली सरकार का समाज कल्याण विभाग दिव्यांगजनों के लिए मासिक वित्तीय सहायता योजना चलाता है, जिसे आम तौर पर दिल्ली दिव्यांग पेंशन कहा जाता है।
  • शर्तों में बदलाव हो सकता है, इसलिए आवेदन से पहले विभाग की वेबसाइट पर ताजा दिशा-निर्देश जरूर पढ़ें।
  • आवेदन जमा होने के बाद विभाग दस्तावेजों का सत्यापन करता है और जरूरत पड़ने पर फील्ड जांच भी होती है।
  • बैंक खाता आधार से जुड़ा और चालू रहे, वरना भुगतान रुक सकता है।

दिल्ली सरकार का समाज कल्याण विभाग दिव्यांगजनों के लिए मासिक वित्तीय सहायता योजना चलाता है, जिसे आम तौर पर दिल्ली दिव्यांग पेंशन कहा जाता है। विभाग की जानकारी के अनुसार पात्र लाभार्थियों को इस योजना में 2,500 रुपये प्रति माह की सहायता मिलती है, जो सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है। आवेदन ई-डिस्ट्रिक्ट दिल्ली पोर्टल पर ऑनलाइन होता है। जानिए पात्रता, दस्तावेज और आवेदन का पूरा तरीका।

पात्रता की मुख्य शर्तें

  • आवेदक की दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे ज्यादा हो, जिसका प्रमाण पत्र सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी ने जारी किया हो
  • आवेदक आवेदन की तारीख से कम से कम 5 साल से दिल्ली में रह रहा हो
  • परिवार की सालाना आय तय सीमा, यानी 1 लाख रुपये से कम हो
  • आवेदक के नाम पर बैंक खाता हो
  • आवेदक को किसी दूसरे सरकारी स्रोत से इसी तरह की पेंशन न मिल रही हो

शर्तों में बदलाव हो सकता है, इसलिए आवेदन से पहले विभाग की वेबसाइट पर ताजा दिशा-निर्देश जरूर पढ़ें।

मुख्य बातें: दिल्ली दिव्यांग पेंशन योजना की जानकारी का ग्राफिक
ग्राफिक: डेमोक्रेटिक भारत लाइव

जरूरी दस्तावेज

  • दिव्यांगता प्रमाण पत्र या UDID कार्ड
  • आधार कार्ड
  • दिल्ली में 5 साल रहने का प्रमाण, जैसे राशन कार्ड, वोटर कार्ड या दूसरे मान्य दस्तावेज
  • आय का स्व-घोषणा पत्र या आय प्रमाण पत्र
  • बैंक खाते की पासबुक या कैंसिल चेक
  • पासपोर्ट साइज फोटो

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

  • edistrict.delhi.gov.in पोर्टल पर जाएं और नया उपयोगकर्ता पंजीकरण करें
  • लॉगिन करके समाज कल्याण विभाग की सेवाओं में दिव्यांगजनों की वित्तीय सहायता वाला विकल्प चुनें
  • व्यक्तिगत, पता, बैंक और दिव्यांगता का विवरण भरें
  • दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करें
  • आवेदन जमा करें और आवेदन संख्या संभाल लें

ऑनलाइन आवेदन में मदद के लिए जिले के समाज कल्याण कार्यालय या नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर से संपर्क किया जा सकता है।

यह भी पढ़ें: 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को हर महीने मिलेगी वित्तीय सहायता, जानें पात्रता और आवेदन की प्रक्रिया | UP दिव्यांग पेंशन के लिए आवेदन कैसे करें: पात्रता, दस्तावेज, ऑनलाइन फॉर्म और स्टेटस चेक

आवेदन के बाद

आवेदन जमा होने के बाद विभाग दस्तावेजों का सत्यापन करता है और जरूरत पड़ने पर फील्ड जांच भी होती है। स्वीकृति के बाद सहायता राशि बैंक खाते में आने लगती है। आवेदन की स्थिति ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर आवेदन संख्या से देखी जा सकती है।

ज्यादा सहायता की जरूरत वालों के लिए नई योजना

दिल्ली सरकार ने 60 प्रतिशत या ज्यादा दिव्यांगता वाले उन लोगों के लिए अलग वित्तीय सहायता योजना भी शुरू की है, जिन्हें रोजमर्रा के कामों में ज्यादा सहायता की जरूरत होती है। इसमें चिकित्सा मूल्यांकन के आधार पर पात्रता तय होती है। इस योजना की राशि, शर्तें और आवेदन की जानकारी समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पर देखें।

ध्यान रखें

बैंक खाता आधार से जुड़ा और चालू रहे, वरना भुगतान रुक सकता है। पता या बैंक खाता बदलने पर विभाग को जानकारी दें। पेंशन दिलाने के नाम पर पैसे मांगने वाले लोगों से सावधान रहें, आवेदन की प्रक्रिया केवल आधिकारिक माध्यम से ही करें।

UDID कार्ड क्या है?

UDID यानी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी केंद्र सरकार का राष्ट्रीय दिव्यांगता पहचान पत्र है। इसमें दिव्यांगता प्रमाण पत्र की जानकारी दर्ज होती है और यह कई योजनाओं में पहचान के तौर पर काम आता है।

स्रोत: समाज कल्याण विभाग, दिल्ली सरकार, ई-डिस्ट्रिक्ट दिल्ली। जानकारी अक्टूबर 2026 तक की।

लेखक

Sudhanshu Tiwari

सुधांशु तिवारी डेमोक्रेटिक भारत लाइव के संस्थापक, मालिक और संपादक हैं। डिजिटल मीडिया में 6 साल से अधिक के अनुभव के साथ वे मुख्य रूप से राजनीति और चुनाव की खबरें कवर करते हैं, साथ ही देश, कारोबार और खेल से जुड़ी अहम खबरों का संपादन करते हैं। वेबसाइट की संपादकीय नीति, तथ्य-जांच और प्रकाशित सामग्री की अंतिम जिम्मेदारी उन्हीं की है।

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