शहर में अपना पक्का घर हर परिवार का सपना होता है, लेकिन जमीन और निर्माण की बढ़ती कीमतें इसे मुश्किल बना देती हैं। इसी को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी का दूसरा चरण, यानी PMAY-U 2.0 शुरू किया है। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के अनुसार यह योजना 1 सितंबर 2024 से लागू है और पांच साल में एक करोड़ अतिरिक्त शहरी परिवारों को घर बनाने, खरीदने या किराये पर लेने में मदद करने का लक्ष्य है। योजना के तहत सरकारी सहायता प्रति इकाई ₹2.5 लाख तक है।
इस लेख में जानिए PMAY-U 2.0 की पात्रता, चार अलग-अलग विकल्प, जरूरी दस्तावेज और ऑनलाइन आवेदन का तरीका।
कौन ले सकता है फायदा
योजना के पोर्टल पर दी गई जानकारी के अनुसार लाभार्थी परिवार में पति, पत्नी, अविवाहित बेटे और अविवाहित बेटियां शामिल माने जाते हैं। पात्रता की मुख्य शर्तें ये हैं:
- परिवार शहरी क्षेत्र में रहता हो
- परिवार के किसी सदस्य के नाम पर देश में कहीं भी पक्का घर न हो
- पिछले 20 साल में केंद्र या राज्य की किसी आवास योजना का लाभ न लिया हो
- आय वर्ग: EWS यानी सालाना आय ₹3 लाख तक, LIG यानी ₹3 से 6 लाख और MIG यानी ₹6 से 9 लाख
अलग-अलग विकल्पों के लिए आय सीमा अलग है, इसलिए आवेदन से पहले अपना विकल्प ध्यान से चुनें।

योजना के चार विकल्प
PMAY-U 2.0 चार वर्टिकल में चल रही है। लाभार्थी इनमें से सिर्फ एक का फायदा ले सकता है और एक बार चुना गया विकल्प बाद में नहीं बदला जा सकता।
लाभार्थी आधारित निर्माण (BLC)
जिन EWS परिवारों के पास अपनी जमीन है, उन्हें 45 वर्ग मीटर तक का पक्का घर बनाने के लिए ₹2.5 लाख तक की वित्तीय सहायता मिलती है। इस सहायता में केंद्र और राज्य दोनों की हिस्सेदारी होती है, जिसका अनुपात राज्य की श्रेणी के हिसाब से तय है। कई राज्य अपनी ओर से अतिरिक्त राशि भी जोड़ते हैं, इसलिए सही राशि अपने नगर निकाय से पता करें।
साझेदारी में किफायती आवास (AHP)
जिनके पास जमीन नहीं है, उनके लिए सरकारी या निजी एजेंसियां 30 से 45 वर्ग मीटर के फ्लैट बनाती हैं। EWS लाभार्थी को फ्लैट की कीमत पर ₹2.5 लाख तक की सहायता मिलती है।
किफायती किराया आवास (ARH)
जो लोग थोड़े समय के लिए शहर में रहते हैं, जैसे प्रवासी मजदूर, कामकाजी महिलाएं, रेहड़ी-पटरी वाले या औद्योगिक कामगार, उनके लिए किफायती किराये के मकान बनाए जाते हैं। EWS और LIG परिवार इसका फायदा ले सकते हैं।
ब्याज सब्सिडी योजना (ISS)
EWS, LIG और MIG परिवार अगर होम लोन लेकर घर खरीदते या बनाते हैं, तो उन्हें ब्याज पर सब्सिडी मिलती है। ₹35 लाख तक के घर के लिए ₹25 लाख तक के लोन में पहले ₹8 लाख पर 4 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी मिलती है, जो अधिकतम ₹1.80 लाख तक हो सकती है और पांच किस्तों में खाते में आती है। यह फायदा 1 सितंबर 2024 या उसके बाद मंजूर और जारी हुए लोन पर मिलता है।
जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड, परिवार के सदस्यों का भी
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक खाते का विवरण
- जमीन के कागजात, अगर BLC विकल्प चुन रहे हैं
- शहर में रहने का प्रमाण
- विशेष श्रेणी में आते हैं, जैसे सफाई कर्मी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, निर्माण मजदूर या पीएम स्वनिधि लाभार्थी, तो उसका प्रमाण
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ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
मंत्रालय की यूजर मैनुअल के अनुसार आवेदन की प्रक्रिया इस तरह है:
- pmay-urban.gov.in पर जाएं और Apply for PMAY-U 2.0 पर क्लिक करें
- चारों वर्टिकल की जानकारी ध्यान से पढ़ें और अपना विकल्प चुनें
- दस्तावेजों की सूची जांचकर आगे बढ़ें
- पात्रता जांच के सवालों का जवाब दें
- आधार नंबर और नाम डालकर OTP से सत्यापन करें
- लाभार्थी सर्वे फॉर्म में व्यक्तिगत, परिवार और घर से जुड़ी जानकारी भरें
- आय प्रमाण पत्र अपलोड करें और सबमिट करें
- आवेदन की प्रति प्रिंट या PDF के रूप में सुरक्षित रखें
एक आधार नंबर से सिर्फ एक फॉर्म भरा जा सकता है। विवाहित महिला आवेदक के लिए पति का आधार देना जरूरी है।
आवेदन के बाद क्या होता है
फॉर्म भरने भर से योजना का लाभ पक्का नहीं होता। राज्य, नगर निकाय या बैंक आपकी पात्रता की जांच करते हैं। जांच के बाद ही मंजूरी मिलती है और BLC में घर बनने के चरणों के हिसाब से किस्तें जारी होती हैं। स्थिति जानने के लिए उसी पोर्टल पर आवेदन की स्थिति देख सकते हैं या अपने नगर निगम या नगर पालिका के PMAY प्रकोष्ठ से संपर्क कर सकते हैं।
सावधानी
योजना में घर दिलाने के नाम पर पैसे मांगने वाले दलालों से बचें। आवेदन पूरी तरह मुफ्त है। कोई भी व्यक्ति पैसे लेकर घर पक्का कराने का दावा करे, तो नगर निकाय या पुलिस में शिकायत करें।
क्या ग्रामीण इलाके के लोग PMAY-U 2.0 में आवेदन कर सकते हैं
नहीं, यह योजना शहरी इलाकों के लिए है। गांवों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अलग से चलती है।
क्या किराये पर रहने वाले आवेदन कर सकते हैं
हां, अगर परिवार के पास कहीं पक्का घर नहीं है और आय सीमा के भीतर है, तो वह AHP, ARH या ISS में से उपयुक्त विकल्प के लिए आवेदन कर सकता है।
स्रोत: आवास और शहरी कार्य मंत्रालय: PMAY-U 2.0, PMAY-U 2.0 आवेदन पोर्टल





