ताज़ा खबर
दिवाली पर मेहमानों का स्वागत कैसे करें: मिलने जाने और बुलाने के शिष्टाचार, उपहार और समय का ध्यान BREAKING: एक्सप्रेसवे पर 120 किमी रफ्तार तक चालान न भेजने के निर्देश, गडकरी का बयान हिंदू कैलेंडर के 12 महीने: चैत्र से फाल्गुन तक नाम, नक्षत्रों से कैसे पड़े नाम, पूर्णिमांत और अमांत का फर्क और अधिक मास BREAKING: राफेल मरीन लड़ाकू विमान ने स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत पर पहली सफल लैंडिंग की पोस्ट ऑफिस बचत खाता कैसे खोलें: न्यूनतम बैलेंस, ब्याज, दस्तावेज, ATM कार्ड और ऑनलाइन बैंकिंग सोना चांदी का भाव 30 अक्टूबर 2026 (शाम): 24 कैरेट सोना ₹1,40,054, चांदी ₹1,81,344 प्रति किलो बैंक खाता बंद कैसे करें: फॉर्म, जरूरी कागज, कब लगता है शुल्क, बंद करने से पहले UPI, EMI और सब्सिडी को दूसरे खाते से जोड़ना न भूलें लहसुन की खेती शुरू करने वाले किसान ध्यान दें: लहसुन की बुवाई में यमुना सफेद जैसी किस्में, बड़ी कलियों का चुनाव और क्योरिंग से लंबा भंडारण
ट्रेंडिंग
सरकारी योजना

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में आवेदन कैसे करें: 60 साल के बाद 3000 रुपये महीना पेंशन, अंशदान और पात्रता

पीएम किसान मानधन योजना क्या है, 18 से 40 साल के छोटे और सीमांत किसानों के लिए स्वैच्छिक पेंशन, मासिक अंशदान और बराबर सरकारी योगदान, CSC से पंजीकरण, बीच में छोड़ने और मृत्यु पर नियम।

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की जानकारी देने वाला ग्राफिक
ग्राफिक: डेमोक्रेटिक भारत लाइव

सारांश

  • खेती करने वाले छोटे किसानों के पास बुढ़ापे के लिए कोई नियमित आय नहीं होती।
  • किसान 18 से 40 साल की उम्र में योजना से जुड़ता है और 60 साल की उम्र तक हर महीने तय रकम जमा करता है।
  • योजना में वे लोग शामिल नहीं हो सकते, जो पहले से राष्ट्रीय पेंशन योजना, कर्मचारी राज्य बीमा, EPFO या दूसरी कुछ सरकारी पेंशन योजनाओं में हैं, या जो आयकर देते हैं।
  • जो किसान पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ लेते हैं, वे अपनी सहमति से उसी किस्त से मानधन का अंशदान कटवाने का विकल्प चुन सकते हैं।

खेती करने वाले छोटे किसानों के पास बुढ़ापे के लिए कोई नियमित आय नहीं होती। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना यानी PM-KMY ऐसे किसानों के लिए स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। इसमें 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 3000 रुपये पेंशन मिलती है। योजना का पोर्टल maandhan.in है। जानिए प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में आवेदन कैसे करें।

योजना कैसे काम करती है

किसान 18 से 40 साल की उम्र में योजना से जुड़ता है और 60 साल की उम्र तक हर महीने तय रकम जमा करता है। जितनी रकम किसान जमा करता है, उतनी ही रकम केंद्र सरकार भी उसके पेंशन खाते में डालती है। 60 साल के बाद किसान को हर महीने 3000 रुपये की पेंशन मिलती है। पेंशन फंड का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC करता है।

मुख्य बातें: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की जानकारी देने वाला ग्राफिक
ग्राफिक: डेमोक्रेटिक भारत लाइव

कितना अंशदान

मासिक अंशदान जुड़ने की उम्र पर निर्भर है। कम उम्र में जुड़ने पर रकम कम होती है। पोर्टल के अनुसार यह 18 साल की उम्र में 55 रुपये से लेकर 40 साल की उम्र में 200 रुपये महीना तक है। अपनी उम्र के हिसाब से सटीक रकम पोर्टल के चार्ट में देखें।

पात्रता

  • छोटे और सीमांत किसान, जिनके पास राज्य के भूमि रिकॉर्ड के अनुसार तय सीमा तक खेती की जमीन हो
  • उम्र 18 से 40 साल
  • बचत बैंक खाता और आधार

योजना में वे लोग शामिल नहीं हो सकते, जो पहले से राष्ट्रीय पेंशन योजना, कर्मचारी राज्य बीमा, EPFO या दूसरी कुछ सरकारी पेंशन योजनाओं में हैं, या जो आयकर देते हैं। पूरी सूची पोर्टल पर देखें।

यह भी पढ़ें: PM Kisan ₹2000 स्टेटस कैसे चेक करें: ई-केवाईसी, भू-सत्यापन और जरूरी नियम | अटल पेंशन योजना: 18 से 40 साल वालों को 60 के बाद 5,000 रुपये तक पेंशन, उम्र के हिसाब से अंशदान तालिका

आवेदन कैसे करें

  • नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC पर आधार, बैंक पासबुक और जमीन के कागज लेकर जाएं
  • CSC पर पंजीकरण होता है और पहला अंशदान नकद जमा किया जाता है
  • बैंक खाते से हर महीने अंशदान कटने के लिए ऑटो डेबिट फॉर्म पर हस्ताक्षर करें
  • पंजीकरण के बाद किसान पेंशन खाता संख्या और कार्ड मिलता है
  • maandhan.in पर स्व-पंजीकरण की सुविधा भी दी गई है

पीएम किसान से अंशदान

जो किसान पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ लेते हैं, वे अपनी सहमति से उसी किस्त से मानधन का अंशदान कटवाने का विकल्प चुन सकते हैं। इससे अलग से पैसा जमा करने की जरूरत नहीं रहती।

बीच में छोड़ने और मृत्यु पर

  • 10 साल से पहले योजना छोड़ने पर किसान को उसका अंशदान बचत खाते की ब्याज दर के साथ लौटाया जाता है
  • 10 साल के बाद और 60 साल से पहले छोड़ने पर नियमों के अनुसार ब्याज के साथ रकम मिलती है
  • पेंशन शुरू होने के बाद किसान की मृत्यु पर पति या पत्नी को पेंशन का आधा हिस्सा पारिवारिक पेंशन के रूप में मिलता है

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

क्या पति और पत्नी दोनों जुड़ सकते हैं?

हां, अगर दोनों पात्रता की शर्तें पूरी करते हैं, तो दोनों अलग-अलग खाता खोलकर पेंशन पा सकते हैं।

स्रोत: मानधन पोर्टल, भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। जानकारी अक्टूबर 2026 तक की।

लेखक

Sudhanshu Tiwari

सुधांशु तिवारी डेमोक्रेटिक भारत लाइव के संस्थापक, मालिक और संपादक हैं। डिजिटल मीडिया में 6 साल से अधिक के अनुभव के साथ वे मुख्य रूप से राजनीति और चुनाव की खबरें कवर करते हैं, साथ ही देश, कारोबार और खेल से जुड़ी अहम खबरों का संपादन करते हैं। वेबसाइट की संपादकीय नीति, तथ्य-जांच और प्रकाशित सामग्री की अंतिम जिम्मेदारी उन्हीं की है।

टिप्पणियां (2)

अपनी राय लिखें

WhatsApp Facebook X