संक्षेप में: अटल पेंशन योजना (APY) असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों के लिए गारंटीड पेंशन योजना है। 18 से 40 साल का कोई भी भारतीय नागरिक, जो आयकरदाता नहीं है, इससे जुड़कर 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 1,000 से 5,000 रुपये तक पेंशन पा सकता है। अक्टूबर 2026 तक की स्थिति के अनुसार सरकार ने योजना को वित्त वर्ष 2030-31 तक बढ़ाया है।
अटल पेंशन योजना क्या है
अटल पेंशन योजना की शुरुआत 2015 में हुई थी और इसका प्रबंधन पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) करता है। इसमें सदस्य अपनी चुनी हुई पेंशन राशि के हिसाब से हर महीने, तिमाही या छमाही अंशदान करता है। 60 साल की उम्र के बाद चुनी हुई पेंशन जीवन भर मिलती है। पेंशन की राशि सरकार की ओर से गारंटीड है।
कौन जुड़ सकता है
- उम्र 18 से 40 साल के बीच हो।
- किसी बैंक या डाकघर में बचत खाता हो।
- 1 अक्टूबर 2022 से आयकरदाता या पहले आयकर दे चुके लोग इसमें नहीं जुड़ सकते।
जितनी कम उम्र में जुड़ेंगे, अंशदान उतना कम होगा, क्योंकि अंशदान 60 साल की उम्र तक करना होता है। यानी 40 साल की उम्र में जुड़ने वाले को कम से कम 20 साल अंशदान देना होगा।
कितना अंशदान, कितनी पेंशन
PFRDA की तालिका के अनुसार कुछ उम्र के लिए मासिक अंशदान (रुपये में):
- 18 साल: 1,000 पेंशन के लिए 42, 3,000 के लिए 126 और 5,000 के लिए 210
- 25 साल: 1,000 के लिए 76, 3,000 के लिए 226 और 5,000 के लिए 376
- 30 साल: 1,000 के लिए 116, 3,000 के लिए 347 और 5,000 के लिए 577
- 35 साल: 1,000 के लिए 181, 3,000 के लिए 543 और 5,000 के लिए 902
- 40 साल: 1,000 के लिए 291, 3,000 के लिए 873 और 5,000 के लिए 1,454
अंशदान बचत खाते से ऑटो-डेबिट होता है, इसलिए तय तारीख पर खाते में पर्याप्त पैसा रखें।
सदस्य की मृत्यु पर क्या होता है
60 साल के बाद सदस्य की मृत्यु होने पर उतनी ही पेंशन जीवनसाथी को मिलती है। दोनों के न रहने पर नॉमिनी को जमा राशि (कॉर्पस) मिलती है, जो चुनी गई पेंशन के हिसाब से लगभग 1.7 लाख से 8.5 लाख रुपये तक है। 60 साल से पहले मृत्यु होने पर जीवनसाथी बाकी अवधि के लिए अंशदान जारी रखकर पेंशन ले सकता है या जमा राशि निकाल सकता है।
अटल पेंशन योजना में आवेदन कैसे करें
- जिस बैंक या डाकघर में बचत खाता है, वहां APY फॉर्म भरें। आधार और मोबाइल नंबर देना होता है।
- कई बैंक नेट बैंकिंग और मोबाइल ऐप से भी अटल पेंशन योजना में जुड़ने की सुविधा देते हैं।
- पेंशन राशि, नॉमिनी और अंशदान की अवधि चुनें। साल में एक बार पेंशन राशि बदली जा सकती है।
बचत और बीमा से जुड़ी अन्य सरकारी योजनाएं: पीएम सुरक्षा बीमा योजना और बुजुर्गों के लिए यूपी वृद्धावस्था पेंशन।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
क्या आयकर देने वाले अटल पेंशन योजना में जुड़ सकते हैं?
नहीं। 1 अक्टूबर 2022 से आयकरदाता इस योजना में नया खाता नहीं खोल सकते।
पेंशन कब से मिलेगी?
60 साल की उम्र पूरी होने के बाद हर महीने चुनी हुई पेंशन मिलती है।
अंशदान बीच में छूट जाए तो क्या होगा?
देरी पर बैंक जुर्माना ले सकता है और लंबे समय तक अंशदान न होने पर खाता बंद हो सकता है। नियम अपने बैंक से जरूर पूछें।
स्रोत: PFRDA, Protean CRA, पीआईबी। योजना की जानकारी अक्टूबर 2026 तक की।





