ताज़ा खबर
लहसुन की खेती शुरू करने वाले किसान ध्यान दें: लहसुन की बुवाई में यमुना सफेद जैसी किस्में, बड़ी कलियों का चुनाव और क्योरिंग से लंबा भंडारण BREAKING: रोहित शर्मा फिर संभालेंगे मुंबई इंडियंस की कप्तानी, रिपोर्ट्स का दावा, पहले सुझाया था तिलक वर्मा का नाम BREAKING: इजरायल चुनाव में त्रिशंकु संसद के संकेत, नेतन्याहू और विपक्षी गठबंधन बहुमत से दूर राज्यसभा की सीटें कैसे बंटती हैं: चौथी अनुसूची, 245 सदस्य, यूपी की 31 सीटें, 12 मनोनीत सदस्य और हर दो साल में एक तिहाई का रिटायरमेंट BREAKING: ऑकलैंड में ग्लेन फिलिप्स और माइकल ब्रेसवेल ने भारत के खिलाफ जड़े लगातार पांच छक्के मिठाई में मिलावट की जांच: खोया, चांदी का वर्क और रंग असली हैं या नहीं, FSSAI के बताए घरेलू तरीके Green Crackers Explained: How They Differ From Regular Firecrackers and How to Identify Them तिरंगा फहराने के नियम: भारतीय ध्वज संहिता 2002, घर पर दिन रात फहराने की छूट, आधा झुकाने और पुराने झंडे के सम्मानजनक निपटान का तरीका
ट्रेंडिंग
राजनीति

BREAKING: चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्यक्रम में किया संशोधन

भारत निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के लिए संशोधित समय सारिणी जारी की है।

BREAKING: चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के लिए विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम में किया संशोधन
प्रतीकात्मक तस्वीर (AI निर्मित) | ग्राफिक: डेमोक्रेटिक भारत लाइव

सारांश

  • भारत निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र राज्य के लिए मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के कार्यक्रम में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं।
  • भारत निर्वाचन आयोग ने नई दिल्ली स्थित निर्वाचन सदन से पत्र संख्या 23/2026-ईआरएस (खंड 2) जारी किया है, जो 29 अक्टूबर 2026 को मुख्य निर्वाचन अधिकारी, महाराष्ट्र को प्रेषित किया गया था।
  • संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, मतदाता सूची में नाम जुड़वाने या किसी प्रकार की आपत्ति दर्ज करने के लिए नागरिकों को अब अधिक समय मिलेगा।
  • निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 30 नवंबर 2026 को किया जाएगा।

भारत निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र राज्य के लिए मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के कार्यक्रम में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। आयोग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी, महाराष्ट्र को भेजे गए एक आधिकारिक पत्र के माध्यम से इस संशोधित समय सारिणी की जानकारी दी है। यह निर्णय राज्य के निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त अनुरोध के बाद लिया गया है, जिसका उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है।

संशोधित कार्यक्रम विवरण
प्रतीकात्मक तस्वीर (AI निर्मित) | ग्राफिक: डेमोक्रेटिक भारत लाइव

संशोधित समय सारिणी का आधिकारिक विवरण

भारत निर्वाचन आयोग ने नई दिल्ली स्थित निर्वाचन सदन से पत्र संख्या 23/2026-ईआरएस (खंड 2) जारी किया है, जो 29 अक्टूबर 2026 को मुख्य निर्वाचन अधिकारी, महाराष्ट्र को प्रेषित किया गया था। इस पत्र के माध्यम से आयोग ने महाराष्ट्र के लिए मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में बदलाव की आधिकारिक घोषणा की है। यह निर्णय राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा भेजे गए पत्र संख्या ईएलआर-2026/सीआर-70/इलेक्शन-6 के जवाब में लिया गया है। इस प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए आयोग ने पूर्व में जारी किए गए विभिन्न आदेशों, जो 14 मई 2026, 15 जुलाई 2026, 4 अगस्त 2026, 19 अगस्त 2026, 26 सितंबर 2026 और 12 अक्टूबर 2026 को जारी हुए थे, का संदर्भ लिया है। इन सभी पुराने आदेशों के बाद अब नई समय सीमा निर्धारित की गई है ताकि चुनावी डेटा की शुद्धता सुनिश्चित की जा सके।

BREAKING: चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में किया संशोधन
प्रतीकात्मक तस्वीर (AI निर्मित) | ग्राफिक: डेमोक्रेटिक भारत लाइव

दावों और आपत्तियों के लिए विस्तारित अवधि

संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, मतदाता सूची में नाम जुड़वाने या किसी प्रकार की आपत्ति दर्ज करने के लिए नागरिकों को अब अधिक समय मिलेगा। दावों और आपत्तियों को जमा करने की अवधि अब 31 अगस्त 2026 से शुरू होकर 13 नवंबर 2026 तक प्रभावी रहेगी। यह विस्तार उन नागरिकों के लिए एक अवसर है जो किसी कारणवश अब तक अपने आवेदन जमा नहीं कर पाए थे। इसके साथ ही, इन प्राप्त दावों और आपत्तियों के निपटान की प्रक्रिया भी 31 अगस्त 2026 से 25 नवंबर 2026 तक संचालित की जाएगी। इस चरण के दौरान संबंधित अधिकारी प्राप्त आपत्तियों की गहन जांच करेंगे और योग्य आवेदनों को मतदाता सूची में शामिल करने या सुधारने की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। यह प्रक्रिया चुनावी पारदर्शिता और मतदाता सूची की विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है।

अंतिम प्रकाशन और प्रशासनिक निर्देश

निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 30 नवंबर 2026 को किया जाएगा। इस संबंध में आयोग के अवर सचिव संदीप कुमार द्वारा हस्ताक्षरित अधिसूचना संख्या 23/2025-ईआरएस को महाराष्ट्र के असाधारण राजपत्र में तुरंत प्रकाशित करने का निर्देश दिया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी को यह भी कहा गया है कि राजपत्र की तीन प्रतियां अनिवार्य रूप से आयोग को भेजी जाएं। इसके अतिरिक्त, आयोग ने यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि संशोधित कार्यक्रम का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए ताकि राज्य के अधिक से अधिक नागरिक इस प्रक्रिया का लाभ उठा सकें और अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें।

विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया और पात्रता

विशेष गहन पुनरीक्षण एक विस्तृत प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मतदाता सूची को 01 अक्टूबर 2026 की अर्हता तिथि के संदर्भ में अद्यतन किया जाता है। जो नागरिक इस निर्धारित तिथि तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं, वे मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए पूरी तरह पात्र हैं। इस प्रक्रिया में फॉर्म 6 का उपयोग नए पंजीकरण के लिए किया जाता है, जबकि फॉर्म 7 का उपयोग किसी प्रस्तावित नाम को हटाने या किसी प्रविष्टि पर आपत्ति दर्ज करने के लिए किया जाता है। यदि किसी मतदाता को अपने विवरण में सुधार करना है, निवास स्थान बदलना है, या ईपीआईसी कार्ड का प्रतिस्थापन कराना है, तो वे फॉर्म 8 का उपयोग कर सकते हैं। नागरिक इन फॉर्मों को ऑनलाइन वोटर सर्विस पोर्टल या वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से जमा कर सकते हैं। इसके अलावा, बूथ स्तर के अधिकारी या निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी के कार्यालय में जाकर भी ऑफलाइन आवेदन किया जा सकता है। मतदाता अपनी स्थिति की जांच करने के लिए इलेक्टोरल सर्च पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं और किसी भी सहायता के लिए 1950 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आयोग का यह कदम चुनावी प्रक्रिया को अधिक समावेशी और त्रुटिहीन बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।

कार्यक्रम में बदलाव
प्रतीकात्मक तस्वीर (AI निर्मित) | ग्राफिक: डेमोक्रेटिक भारत लाइव

यह भी पढ़ें: चुनाव आयोग ने छह राज्यों में एसआईआर की समयसीमा 30 नवंबर 2026 तक बढ़ाई

स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग

लेखक

Sudhanshu Tiwari

सुधांशु तिवारी डेमोक्रेटिक भारत लाइव के संस्थापक, मालिक और संपादक हैं। डिजिटल मीडिया में 6 साल से अधिक के अनुभव के साथ वे मुख्य रूप से राजनीति और चुनाव की खबरें कवर करते हैं, साथ ही देश, कारोबार और खेल से जुड़ी अहम खबरों का संपादन करते हैं। वेबसाइट की संपादकीय नीति, तथ्य-जांच और प्रकाशित सामग्री की अंतिम जिम्मेदारी उन्हीं की है।

टिप्पणियां (1)

अपनी राय लिखें

WhatsApp Facebook X