पंजाब देश के उन राज्यों में है, जहां अनुसूचित जाति की आबादी का हिस्सा सबसे ज्यादा है। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, सरकारी नौकरियों में आरक्षण, शिक्षण संस्थानों में दाखिले और कई कल्याण योजनाओं के लिए जाति प्रमाण पत्र जरूरी होता है। पंजाब सरकार यह प्रमाण पत्र सेवा केंद्रों और ई-सेवा पोर्टल के जरिए जारी करती है। जानिए पंजाब जाति प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं।
किस तरह के प्रमाण पत्र
- अनुसूचित जाति यानी SC प्रमाण पत्र
- पिछड़ा वर्ग यानी BC प्रमाण पत्र
- केंद्र सरकार की नौकरी या संस्थान के लिए OBC प्रमाण पत्र, केंद्र के तय प्रारूप में
पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र में आय और क्रीमी लेयर से जुड़ी शर्तें लागू होती हैं।

कौन आवेदन कर सकता है
- आवेदक पंजाब का निवासी हो
- उसकी जाति पंजाब के लिए अधिसूचित सूची में शामिल हो
- जाति आमतौर पर पिता की जाति से तय होती है
दूसरे राज्य से आए लोगों के लिए नियम अलग हैं, इसकी जानकारी सेवा केंद्र से लें।
जरूरी दस्तावेज
- आवेदक का आधार कार्ड
- निवास का प्रमाण
- फोटो
- पिता या परिवार के किसी सदस्य का जाति प्रमाण पत्र, अगर हो
- स्कूल का प्रमाण पत्र, जिसमें जाति दर्ज हो, अगर उपलब्ध हो
- स्व-घोषणा पत्र या शपथ पत्र, तय प्रारूप में
- पंचायत, नंबरदार या पार्षद की पुष्टि, जहां मांगी जाए
- BC प्रमाण पत्र के लिए परिवार की आय का विवरण
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आवेदन कैसे करें
- नजदीकी सेवा केंद्र पर जाकर आवेदन करें, या
- ई-सेवा या कनेक्ट पोर्टल पर पंजीकरण करके ऑनलाइन आवेदन करें, जहां सुविधा उपलब्ध हो
- फॉर्म में व्यक्तिगत और परिवार की जानकारी भरें
- दस्तावेज अपलोड या जमा करें
- तय शुल्क जमा करें और रसीद लें
सत्यापन
आवेदन के बाद पटवारी और राजस्व विभाग के अधिकारी जानकारी की जांच करते हैं। जरूरत हो, तो आवेदक को दस्तावेजों के साथ बुलाया जा सकता है। मंजूरी के बाद प्रमाण पत्र डिजिटल हस्ताक्षर के साथ जारी होता है, जिसे पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है या सेवा केंद्र से लिया जा सकता है।
छात्रवृत्ति के लिए समय पर बनवाएं
पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति जैसी योजनाओं में आवेदन की तय तारीख होती है। जाति प्रमाण पत्र में समय लग सकता है, इसलिए छात्र और अभिभावक इसे पहले से बनवा लें। आय प्रमाण पत्र भी साथ में तैयार रखें।
ध्यान रखें
- गलत जानकारी या फर्जी दस्तावेज से प्रमाण पत्र बनवाना अपराध है और इस पर कार्रवाई हो सकती है
- प्रमाण पत्र में नाम और पिता का नाम आधार और स्कूल रिकॉर्ड से मेल खाना चाहिए
- एजेंटों को अतिरिक्त पैसे न दें
शिकायत
देरी या दूसरी समस्या हो, तो सेवा केंद्र के प्रभारी से संपर्क करें। पंजाब सरकार की हेल्पलाइन 1100 पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
क्या SC प्रमाण पत्र हर साल बनवाना पड़ता है?
SC प्रमाण पत्र आमतौर पर एक बार बनता है। BC और OBC नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र आय पर निर्भर होने के कारण कई कामों में हाल का मांगा जाता है।
स्रोत: ई-सेवा पंजाब, पंजाब सरकार, कनेक्ट पोर्टल, पंजाब सरकार। जानकारी अक्टूबर 2026 तक की।





