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BREAKING: विदेशी अदालत द्वारा विवाह के अपूरणीय टूटने के आधार पर दी गई तलाक की डिक्री कानूनी नहीं: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि विदेशी अदालतों द्वारा विवाह के अपूरणीय टूटने के आधार पर दिया गया तलाक भारत में कानूनी रूप से मान्य नहीं है।

