CBI Probe In Disha Salian Case: दिशा सालियान की मौत के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने पुलिस को एफआईआर दर्ज करने और मामले की जांच सीबीआई से कराने का आदेश दिया है।
दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की 8 जून 2020 को मुंबई के मालाड में एक इमारत की 14वीं मंजिल से गिरने के बाद मौत हो गई थी। तब मुंबई पुलिस ने इसे आत्महत्या माना था और एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट दर्ज की थी। उनके पिता सतीश सालियान ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर नई जांच की मांग की थी। 28 अगस्त को सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया था जो अब आ गया है।
CBI Probe In Disha Salian Case: कोर्ट ने क्या आदेश दिया
बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिशा सालियान की मौत के मामले में एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। साथ ही जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंपने का आदेश दिया गया है। पिछली सुनवाई में फैसला सुरक्षित रखा गया था। आज अदालत ने पिता की याचिका पर यह फैसला सुनाया। मामला अब नई जांच के दायरे में जाएगा।
पिता ने याचिका में क्या मांग की थी
सतीश सालियान ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। उन्होंने मामले की नई जांच कराने का अनुरोध किया था। उनकी मुख्य मांग यह थी कि जांच सीबीआई को सौंपी जाए। उन्होंने मौजूदा जांच से संतुष्ट न होने का रुख अपनाया था। याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था।
पिता के आरोप क्या थे
सतीश सालियान ने याचिका में गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने दावा किया कि उनकी बेटी के साथ बलात्कार कर हत्या की गई। इसी आधार पर उन्होंने केस दर्ज करने और निष्पक्ष जांच की मांग की थी। ये आरोप पिता की याचिका में दर्ज हैं। अदालत ने इन आरोपों के आधार पर आगे की प्रक्रिया तय की है।
CBI Probe In Disha Salian Case: 2020 में पुलिस ने क्या कार्रवाई की थी
आठ जून 2020 को दिशा सालियान की मौत मालाड की एक इमारत की 14वीं मंजिल से गिरने के बाद हुई थी। मुंबई पुलिस ने उस समय घटना को आत्महत्या माना। पुलिस ने एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट यानी एडीआर दर्ज की थी। नियमित एफआईआर उस समय दर्ज नहीं हुई थी। पिता बाद में इस निष्कर्ष से असहमत रहे।
मामला हाईकोर्ट तक कैसे पहुंचा
दिशा सालियान सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर थीं। उनकी मौत के बाद परिवार ने जांच को लेकर सवाल उठाए। सतीश सालियान ने हाईकोर्ट का रुख किया और सीबीआई जांच की मांग रखी। 28 अगस्त को याचिका पर सुनवाई पूरी हुई। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखते हुए आज आदेश सुनाया। अब एफआईआर और केंद्रीय एजेंसी की जांच का रास्ता खुला है।
CBI Probe In Disha Salian Case: आगे जांच का स्वरूप क्या होगा
कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी होगी। जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंपा गया है। एजेंसी पहले दर्ज तथ्यों और पिता के आरोपों दोनों पर गौर कर सकती है। परिवार लंबे समय से निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा था। अब मामला स्थानीय जांच से आगे बढ़ गया है।
दिशा सालियान की मौत का मामला छह साल बाद बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश से नए मोड़ पर पहुंच गया है। कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने और सीबीआई जांच का निर्देश देकर पिता सतीश सालियान की याचिका पर संज्ञान लिया है।
2020 में पुलिस ने घटना को आत्महत्या मानकर एडीआर दर्ज की थी जबकि परिवार ने हत्या का आरोप लगाया था। अब केंद्रीय एजेंसी जांच करेगी। आगे की तस्वीर सबूतों और जांच की दिशा पर निर्भर करेगी। अदालती आदेश के बाद परिवार को निष्पक्ष जांच की उम्मीद है जबकि प्रक्रिया कानून के दायरे में चलेगी।
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