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PM SVANidhi लोन के लिए आवेदन कैसे करें: रेहड़ी-पटरी वालों के लिए बिना गारंटी लोन, पात्रता और स्टेटस

प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि क्या है, तीन किस्तों का लोन, ब्याज सब्सिडी और डिजिटल कैशबैक, पात्रता, सर्वे और LoR, जरूरी दस्तावेज, ऑनलाइन आवेदन और स्टेटस चेक।

PM SVANidhi लोन योजना की जानकारी देने वाला ग्राफिक
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सारांश

  • सड़क किनारे सब्जी, फल, चाय या छोटा सामान बेचने वाले लाखों लोगों के लिए बैंक से कर्ज लेना अक्सर मुश्किल होता है।
  • PIB और योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार पुनर्गठित योजना में:
  • आधार कार्ड, आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर, वेंडिंग सर्टिफिकेट या पहचान पत्र अथवा LoR, और बैंक खाते का विवरण आम तौर पर जरूरी होते हैं।
  • पोर्टल के होम पेज पर आवेदन संख्या और मोबाइल नंबर डालकर आवेदन की स्थिति देखी जा सकती है।

सड़क किनारे सब्जी, फल, चाय या छोटा सामान बेचने वाले लाखों लोगों के लिए बैंक से कर्ज लेना अक्सर मुश्किल होता है। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि यानी PM SVANidhi योजना ऐसे ही रेहड़ी-पटरी वालों को बिना गारंटी कार्यशील पूंजी लोन देती है। PIB के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल ने योजना की लेंडिंग अवधि 31 मार्च 2030 तक बढ़ा दी है। जानिए PM SVANidhi लोन के लिए आवेदन कैसे करें।

योजना क्या है

PM SVANidhi की शुरुआत जून 2020 में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने की थी। यह शहरी रेहड़ी-पटरी वालों के लिए एक माइक्रो-क्रेडिट योजना है। लोन बिना किसी गारंटी के दिया जाता है और समय पर चुकाने पर ज्यादा रकम की अगली किस्त मिलती है।

मुख्य बातें: PM SVANidhi लोन योजना की जानकारी देने वाला ग्राफिक
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तीन किस्तों में लोन

PIB और योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार पुनर्गठित योजना में:

  • पहली किस्त 15,000 रुपये तक, जिसे 12 महीने में चुकाना है
  • दूसरी किस्त 25,000 रुपये तक, जिसे 18 महीने में चुकाना है
  • तीसरी किस्त 50,000 रुपये तक, जिसे 36 महीने में चुकाना है

समय पर या जल्दी चुकाने पर अगली किस्त की पात्रता मिलती है और जल्दी चुकाने पर कोई जुर्माना नहीं लगता। समय पर भुगतान पर ब्याज सब्सिडी और डिजिटल लेनदेन पर कैशबैक का प्रावधान भी है। दूसरी किस्त चुका चुके लाभार्थियों के लिए UPI से जुड़े रुपे क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी पुनर्गठित योजना में शामिल की गई है।

पात्रता

  • शहरी इलाकों में सड़क पर सामान बेचने वाले विक्रेता
  • जिनका नाम नगर निकाय के सर्वे में है और जिनके पास वेंडिंग सर्टिफिकेट या पहचान पत्र है
  • सर्वे में छूटे विक्रेता नगर निकाय से सिफारिश पत्र यानी LoR लेकर भी आवेदन कर सकते हैं
  • योजना उन्हीं राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है, जिन्होंने स्ट्रीट वेंडर्स कानून के तहत नियम अधिसूचित किए हैं

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जरूरी दस्तावेज

आधार कार्ड, आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर, वेंडिंग सर्टिफिकेट या पहचान पत्र अथवा LoR, और बैंक खाते का विवरण आम तौर पर जरूरी होते हैं।

आवेदन कैसे करें

  • pmsvanidhi.mohua.gov.in पर जाएं
  • अपना मोबाइल नंबर डालकर OTP से लॉगिन करें, मोबाइल आधार से जुड़ा होना चाहिए
  • सर्वे संदर्भ संख्या या वेंडिंग सर्टिफिकेट की जानकारी भरें
  • आवेदन फॉर्म भरकर दस्तावेज अपलोड करें और बैंक चुनें
  • आवेदन जमा करें और आवेदन संख्या संभालें

कॉमन सर्विस सेंटर, बैंक शाखा या नगर निकाय के कार्यालय से भी आवेदन में मदद ली जा सकती है।

स्टेटस कैसे देखें

पोर्टल के होम पेज पर आवेदन संख्या और मोबाइल नंबर डालकर आवेदन की स्थिति देखी जा सकती है। पोर्टल पर अपने सर्वे की स्थिति जांचने का विकल्प भी है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

क्या गांव के विक्रेता आवेदन कर सकते हैं?

योजना मुख्य रूप से शहरी विक्रेताओं के लिए है। पुनर्गठित योजना में दायरा जनगणना कस्बों और शहर से सटे इलाकों तक चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया जा रहा है।

स्रोत: PM SVANidhi पोर्टल, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, PIB: PM SVANidhi के विस्तार की मंजूरी। जानकारी अक्टूबर 2026 तक की।

लेखक

Sudhanshu Tiwari

सुधांशु तिवारी डेमोक्रेटिक भारत लाइव के संस्थापक, मालिक और संपादक हैं। डिजिटल मीडिया में 6 साल से अधिक के अनुभव के साथ वे मुख्य रूप से राजनीति और चुनाव की खबरें कवर करते हैं, साथ ही देश, कारोबार और खेल से जुड़ी अहम खबरों का संपादन करते हैं। वेबसाइट की संपादकीय नीति, तथ्य-जांच और प्रकाशित सामग्री की अंतिम जिम्मेदारी उन्हीं की है।

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